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हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: दो वोटर लिस्ट वाले उम्मीदवार नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव!

GJGaurav Joshi
Jul 11, 2025 11:30:56
Nainital, Uttarakhand
दो वोटर लिस्ट में नाम वाले उम्मीदवार नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव एंकर - उत्तराखंड में पंचायत चुनाव लड़ रहे उन उम्मीदवारों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है जिन उम्मीदवारों के नगर पालिका और पंचायत लिस्ट में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज थे। हाई कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है हालांकि यह नियम पूर्व से लागू है। मगर चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई 2025 को उत्तराखंड के सभी जिलाधिकारी चुनाव अधिकारी को क्लेरिफिकेशन जारी कर कहा गया कि पंचायती राज एक्ट की अन्य धाराओं के आधार नामांकन पर जिलाधिकारी/ चुनाव अधिकारी स्वयं निर्णय ले। जिसे देहरादून निवासी शक्ति सिंह के द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारी व चुनाव अधिकारियों को जारी क्लेरिफिकेशन में पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9 व उप धारा 6 और 7 का उल्लेख नहीं है। जिससे वोटर लिस्ट और नामांकन पर असमंजस्य की स्थिति है। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायाधीश आलोक मेहरा की खंडपीठ ने चुनाव आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी क्लेरिफिकेशन पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब दो वोटर लिस्ट में नाम दर्ज वाले उम्मीदवार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बाइट -अभिजय नेगी, अधिवक्ता ययाचिकाकर्ता।
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