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भुंबरे परिवार की संपत्ति विवाद: क्या होगी न्याय की जीत?
Parbhani, Maharashtra
एंकर- हैदराबाद राज्य में निजाम शासन के तत्कालीन प्रधानमंत्री सालार्जन की महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर संपत्तियां हैं, जिन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1958 में घोषित किया था। उनकी विरासत में से, मीर महमूद अली खान और अन्य उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार विलेख के अनुसार संभाजीनगर शहर के बागशेरजंग में 3 एकड़ जमीन मिली थी। छत्रपति संभाजी नगर शहर के बागशेरजंग क्षेत्र में है. जिसका मूल्य सरकारी रेडी रेकनर दर के अनुसार 25 हजार 140 रुपये प्रति स्केअर मीटर है और उक्त जमीन का मूल्य आज के सरकारी दर पर 150 से 200 करोड़ है. उक्त जमीन को पूर्व मंत्री और सांसद संदीपन भुंबरे और अनके पुत्र पैठण विधानसभा के विधायक विलास भुंबरे ने हड़प लिया है. ऐसा परभणी के एडवोकेट मुजाहिद इकबाल खान ने आरोप लगाया है. कि ये जमीन भुंबरे के ड्राइवर जावेद रसूल के नाम पर दर्ज है. इस जमीन को लेकर मैं वर्ष 2026 से छत्रपति संभाजीनगर स्थित भूमि अभिलेख कार्यालय में मुकदमा लड़ रहा हूं, फैसला हमारे पक्ष में आया है. उसने उक्त जमीन हड़प ली है. सालारजन के रिश्तेदारों ने एडवोकेट मुजाहिद के साथ यह केस लड़ा और जीत हासिल की, जिसके बाद एडवोकेट मुजाहिद उस जमीन को हासिल करने वाले थे। लेकिन पूर्व मंत्री भुंबरे के ड्राइवर ने उन्हें उस जमीन पर जाने से रोका। इस बार उन्हें धमकाया भी गया। अपनी जमीन हड़पने का पता चलने के बाद एडवोकेट मुजाहिद ने जांच के लिए संभाजीनगर पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है. एडवोकेट मुजाहिद खान के पास वर्ष 2016 का बिक्री का समझौता, समझौता ज्ञापन और सालारजन के रिश्तेदारों के साथ समझौता है. इसलिए एडवोकेट मुजाहिद खान यह केस लड़ रहे है. उंहोणे ज्ञाय की मांग की है. इसलिए इस मामले में भुम्बरे पिता-पुत्र के मुसीबत में फंसने की संभावना है.
बाइट- अधिवक्ता मुजाहिद खान- शिकायतकर्ता
REPORTER: GAJANAN DESHMUKH, PARBHANI
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