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Amar MishraAmar MishraFollow13 Aug 2024, 12:32 pm

रीवा से चलने वाली दर्जन भर रेलगाड़ियों के समय में हुआ बदलाव, एक माह पूर्व जारी हुई थी सूचना

Rewa, Madhya Pradesh:

रीवा से चलने वाली दर्जन भर रेलगाड़ियों के समय में हुआ बदलाव, एक माह पूर्व पश्चिम मध्य रेल ने सूचना जारी की थी, जिसमें रविवार से रीवा रेलवे स्टेशन से चलने वाली 12 यात्री ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव शुरू हो गया। अब यह ट्रेने नए समय पर छूटेंगी। इनके समय में बदलाव कर दिया गया। यदि आप भी रीवा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की सोच रहे हैं तो पहले उसके बारे में पूरी तरह से जान ले। जिससे आपको ट्रेन पकड़ने में मदद मिल सकेगी। अब सभी यात्री ट्रेनें पूर्व के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले छूटेंगी।

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हरीश रावत: 10 यात्राओं के बाद कांग्रेस की आगे की योजना में शामिल होंगे

Haldwani, Uttarakhand:हल्द्वानी: उत्तराखंड के पूर्व CM और कांग्रेस नेता हरीश रावत कहते हैं, "मैंने 10 फेज़ की यात्रा प्लान की है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी इन यात्राओं के बाद, अगर पार्टी कोई नया कैंपेन शुरू करती है, तो पार्टी जो भी प्रोग्राम बनाएगी, हम सब उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। शुरुआती काम उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल मचाना था—मैंने वह मकसद हासिल कर लिया है। अब, मुझे नहीं लगता कि उन 8-10 यात्राओं का कोई खास मतलब है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पार्टी अपनी आगे की यात्राओं की प्लानिंग कैसे करती है, और अगर पार्टी उनकी प्लानिंग करती है, तो हम उस प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे। इस समय, कांग्रेस पार्टी का कोई और प्रोग्राम नहीं चल रहा है, और मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था कि हम सिर्फ SIR मुद्दे और शायद एक-दो और मामलों को लेकर सेक्रेटेरिएट जा रहे थे, लेकिन हम गलियों, मोहल्लों, शहरों, कस्बों और ब्लॉक में आम जनता तक नहीं पहुंच रहे थे। इसलिए, दो-तीन दिन की ट्रिप के बाद, मुझे इसकी ज़रूरत और अहमियत का एहसास हुआ। इसका असर माइक्रो-लेवल पर दिखेगा...
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गोंडा में शराब दुकान पर दोनों गुटों के बीच विवाद, फायरिंग से हड़कंप

Gonda, Uttar Pradesh:जहां गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के दर्जीकुआं चौकी क्षेत्र के रायपुर स्थित कंपोजिट शराब की दुकान पर आज सोमवार देर शाम उसे समय हड़कंप मच गया। जब शराब पीने के दौरान हुए आपसी कहासुनी के बाद गाड़ी में बैठकर जाते समय फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। कंपोजिट शराब दुकान के सेल्समैन की सूचना पर तत्काल देहात कोतवाल शमशेर बहादुर सिंह, सीओ नगर योगेंद्र सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फायरिंग करने वालों में से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है शराब दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा को भी चेक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट डिजायर वीडीआई से कुछ लोग कंपोजिट शराब की दुकान पर शराब लेने आए हुए थे शराब लेकर के बगल में बैठकर कुछ दुकानों पर शराब पीकर के कुछ खा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग और शराब लेने पहुंचे वह भी शराब लेकर की इस स्थान पर पहुंच गए। जहां पर पहले से ही शराब लेकर के लोग बैठे हुए थे इसी दौरान दो गुटों के बीच आपसी कहासुनी और गाली-गलौज हुआ। इस पूरे विवाद के दौरान कंपोजिट शराब दुकान के लोगों द्वारा दोनों गुटों के लोगों को अलग-अलग करके अपने-अपने घर जाने को लेकर लेकिन फिर भी दोनों अच्छा के लोग नहीं गए और घंटे तक हंगामा किया।हंगामे के बाद जाते समय स्विफ्ट डिजायर वीडीआई सवार लोगों द्वारा असलहा से फायरिंग कर दी गई। जिससे मौके पर हड़कंप मच गया तत्काल कंपोजिट दुकान के सेल्समैन द्वारा दौड़ा करके एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया जबकि और लोग फरार हो गए हैं। वहीं सीओ नगर योगेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि शराब की दुकान पर कुछ लोगों द्वारा फायर किया गया है।मौके पर पहुंच कर जब पूछताछ की गई तो पता चला कि कुछ लोग शराब खरीद करके उसका सेवन कर रहे थे इसी दौरान दो पक्षों में आपस में कहासुनी हुई।इसी दौरान एक पक्ष गाड़ी में बैठ करके जाने लगा तो उसके पीछे से स्विफ्ट डिजायर वीडीआई sवार व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा फायर किया गया। एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है उससे पूछताछ की जा रही है मौके पर शांति व्यवस्था कायम है अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है。
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अमेठी के DM ने FCI गोदाम का औचक निरीक्षण; फायर अलार्म बंद, बोरियाँ फटी

Amethi, Uttar Pradesh:अमेठी: जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने सोमवार को एफसीआई डिपो पीईजी गोदाम जामों का किया औचक निरीक्षण। डीएम ने गोदाम में भंडारित गेहूं और चावल की गुणवत्ता, नमी, स्टॉक, लोडिंग-अनलोडिंग और रखरखाव की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान फायर अलार्म सिस्टम बंद मिला और कुछ अग्निशमन यंत्र रिफिलिंग के लिए भेजे गए थे। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए सोलर सिस्टम या बैटरी बैकअप वाला फायर अलार्म लगाने के दिए निर्देश। कई बोरियां फटी मिलीं और गेहूं जमीन पर बिखरा पाया गया। डीएम ने क्षतिगस्त बोरियां तत्काल बदलने और नई बोरियों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने के दिए निर्देश।
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जयपुर एयरपोर्ट पर CISF की वार्षिक सुरक्षा समीक्षा और AI-वीडियो एनालिटिक्स पर चर्चा

Noida, Uttar Pradesh:काशीराम जयपुर。 जयपुर एयरपोर्ट पर CISF यूनिट का वार्षिक निरीक्षण。 DIG/AP-NZ बी. सत्य येसुबाबू ने किया निरीक्षण。 सुरक्षा व्यवस्थाओं, परिचालन एवं प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की。 एयरपोर्ट हितधारकों के साथ सुरक्षा और समन्वय को लेकर बैठक ली。 AI, वीडियो एनालिटिक्स और आगामी परियोजनाओं पर हुई चर्चा。 DIG को CISF जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया स्वागत。 उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट का किया उद्घाटन, QRT, BDDS का प्रदर्शन देखा。 जवानों को साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट के बारे में किया जागरूक。 सोशल मीडिया, वित्तीय साक्षरता और वर्क-लाइफ बैलेंस पर भी हुई चर्चा।
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DLRC प्रशस्त गुप्ता के भूमि विवाद में डराने-धमकाने का आरोप, DM ने किया निलंबन

Sambhal, Uttar Pradesh:लोकेशन संभल संभल - जिला भूमि व्यवस्था सहायक (DLRC) प्रशस्त गुप्ता को भूमि विवाद में सरकारी पद और DM दफ्तर में तैनाती का झूठा रौब दिखाना महंगा पड़ा। DM अंकित खंडेलवाल ने DLRC ( जिला भूमि व्यवस्था सहायक )प्रशस्त गुप्ता को सस्पेंड किया। सरकारी पद और जिलाधिकारी कार्यालय में तैनाती का झूठा रौब दिखाकर भूमि विवाद में दवाब बनाने के गंभीर आरोप। DLRC प्रशस्त गुप्ता का भूमि विवाद के दौरान सरकारी पद और DM दफ्तर में तैनाती का रौव गांठने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। मामले की शिकायत सामने आने के बाद DM अंकित खंडेलवाल ने SDM चन्दौसी को सौंपी थी मामले की जांच . जांच में शिकायत की पुष्टि हुई थी । DLRC प्रशस्त गुप्ता पर शिकायत कर्ताओं के साथ अभद्र ता , मारपीट के भी आरोप । DM अंकित खंडेलवाल की कार्यवाही से हड़कंप मचा ।
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राजस्थान हाईकोर्ट ने रजनेश बनाम नेहा गाइडलाइन पालन अनिवार्य कर भरण-पोषण मामला रिमांड किया

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट अशोक कुमार जैन की बेंच ने भरण-पोषण से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए पारिवारिक न्यायालय बीकानेर के आदेश को गैर-कानूनी मानकर निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भरण-पोषण (मांगने या देने) के मुकदमों में दोनों पक्षों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'रजनेश बनाम नेहा व अन्य' के मामले में दी गई गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य है। इसके तहत शपथ-पत्र में अपनी आय और संपत्ति का बिल्कुल सही एवं पूरा ब्योरा देना होगा। ऐसा न करने पर संबंधित पक्षकार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली निवासी पति और जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर निवासी उसकी पत्नी के बीच का है। पति ने बीकानेर के पारिवारिक न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी ने भरण-पोषण का केस दाखिल करते समय अपनी वास्तविक आय और संपत्तियों के बारे में झूठा विवरण दिया है। इसलिए उसके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत कार्रवाई की जाए। हालाँकि, पत्नी के वकील ने इन दावों को नकारते हुए कहा कि कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीकानेर पारिवारिक न्यायालय ने पति के इस आवेदन को खारिज कर दिया था। पारिवारिक न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ पति ने राजस्थान हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की। पति के अधिवक्ता सलमान आगा ने अदालत में दलील दी कि भरण-पोषण पाने के लिए शपथ-पत्र में सही विवरण देना पत्नी की कानूनी जिम्मेदारी थी। पर्याप्त आय, फिक्स्ड डिपॉजिट और कृषि भूमि होने के बावजूद पत्नी ने खुद को बिना किसी आय वाला बताकर अदालत के सामने झूठे तथ्य रखे। हाईकोर्ट ने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि 'रजनेश बनाम नेहा' मामले में जारी गाइडलाइन केवल एक औपचारिकता (फॉर्मेलिटी) नहीं है। किसी भी पक्षकार को अदालत के समक्ष गलत या झूठे तथ्य पेश करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालतों की यह जिम्मेदारी है कि वे कानून व्यवस्था को प्रभावित होने से रोकें। निचली अदालत के फैसले को गैर-कानूनी ठहराते हुए हाईकोर्ट ने बीकानेर पारिवारिक न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नियमानुसार उचित कार्रवाई के लिए रिमांड कर दिया है。
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जोधपुर एयरपोर्ट टर्मिनल चालू, सुबह-रात उड़ानों पर हाईकोर्ट ने जवाब चाहा

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल के पूरी तरह तैयार होने के बावजूद सुबह और देर रात उड़ानों के संचालन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरलाइंस से जवाब मांगा है। कोर्ट को बताया गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी एयरलाइंस को पत्र भेजकर टर्मिनल के पूरी तरह कार्यशील होने और उड़ान संचालन में किसी तरह की बाधा नहीं होने की जानकारी दी है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने लिब्रा इंडिया व अन्य मामले की सुनवाई की। एएआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी ने बताया कि कोर्ट के 7 जुलाई 2026 के आदेश की पालना में सभी एयरलाइंस को संचार किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि नया टर्मिनल पूरी तरह कार्यशील है और सुबह जल्दी तथा देर रात उड़ानों के संचालन में कोई बाधा नहीं है। एएआई ने इन पत्रों से संबंधित शपथपत्र भी हाईकोर्ट में दाखिल किया है। एयरलाइंस की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने कहा कि उन्हें शपथपत्र की प्रति नहीं मिली है, इसलिए उसका अध्ययन कर जवाब देने के लिए समय दिया जाए। कोर्ट ने वैभव भंसाली को निर्देश दिया कि शपथपत्र की प्रति सभी संबंधित एयरलाइंस के अधिवक्ताओं और याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई जाए। एयरलाइंस को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए।
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हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति को जमानत दे दी

Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल में बंद पति को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर फिलहाल ऐसा प्रथमदृष्टया साक्ष्य नहीं है, जिससे आरोपी द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने, जानबूझकर मदद करने या अन्य किसी कृत्य के जरिए आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण किए जाने की बात साबित हो। न्यायाधीश संजीत पुरोहित ने बलवंत सिंह की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजाक हैदर ने बताया कि मामला जालोर जिले के सरवाना थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। मृतका की शादी आरोपी से करीब 15 वर्ष पहले हुई थी। मृतका के पिता ने आरोप लगाया था कि ससुराल पक्ष दहेज और बेटे को जन्म नहीं देने को लेकर उसे प्रताड़ित करता था। पति पर नया कारोबार शुरू करने के लिए रुपए demanding और दूसरी शादी करने की धमकी देने के आरोप भी लगाए गए थे। हाईकोर्ट ने चार्जशीट और शिकायतकर्ता के बयान का अवलोकन किया। कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता के अनुसार शादी के शुरुआती 8-9 वर्ष तक मृतका और आरोपी के बीच संबंध सामान्य थे। विवाद दूसरी बेटी के जन्म के बाद करीब चार वर्ष पहले शुरू हुआ। जांच के दौरान दिए बयान में शिकायतकर्ता ने दहेज या रुपए की मांग को लेकर कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया। घटना से कुछ दिन पहले मृतका ने पिता से फोन पर बातचीत में सब ठीक होने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा कि सात वर्ष से अधिक समय बाद हुई मृत्यु के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए के समकक्ष बीएसए की धारा 117 की वैधानिक उपधारणा लागू नहीं होती। जांच पूरी होकर चार्जशीट पेश हो चुकी है और आरोपी 6 जून से न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसे में आगे हिरासत जरूरी नहीं है। कोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और 25-25 हजार रुपए की दो जमानतों पर रिहाई के आदेश दिए।
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बिलासपुर के सास-बहू केस में बहू पर जहर देने का आरोप, जांच शुरू

Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर। सास-बहू के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि बहू के पुराने प्रेम-प्रसंग में सास को दखल देना भारी पड़ गया। प्रेमी से घंटों फोन पर बात करने से रोकने और मोबाइल रखवा लेने से नाराज बहू ने कथित तौर पर सास को कोल्ड्रिंक में कीटनाशक मिलाकर पिला दिया। गंभीर हालत में सास का आईसीयू में इलाज चला। इधर बहू अस्पताल से ही निकलकर मायके चली गई। अब सिविल लाइन पुलिस ने सास की शिकायत पर बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ये कहानी है बिलासपुर के गंगा नगर की... जहां छह महीने पहले घर में आई बहू पर अब अपनी ही सास को जहर देने का आरोप लगा है। शिकायत के मुताबिक, बहू कविता ठाकुर शादी के बाद घंटों मोबाइल पर किसी युवक से बात करती थी। सास रूखमणी ठाकुर ने कई बार उसे टोका और समझाइश दी। जब बात नहीं बनी तो सास ने बहू का मोबाइल रखना बंद कर दिया। आरोप है कि इसी बात से नाराज बहू ने जब सास उपवास पर थीं, उन्हें कोल्ड्रिंक दी। इसे पीने के कुछ देर बाद सास की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और चक्कर आने के बाद उन्हें निजी अस्पताल और फिर सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि आरोपित बहू सास के साथ अस्पताल तक गई, लेकिन इसी दौरान कथित तौर पर घर से सास का मोबाइल लेकर अपने मायके वालों से संपर्क किया। इसके बाद अस्पताल से निकलकर घर पहुंची और जेवर व नगदी लेकर उसी दिन मायके चली गई। परिजनों का आरोप है कि बाद में मामले को रफा-दफा करने के लिए समझौते का दबाव भी बनाया गया। मामले की जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पीड़ित पक्ष के मुताबिक, जिस युवक से बहू की बातचीत होती थी, उसने दोनों के बीच पिछले चार-पांच साल से प्रेम संबंध होने की बात स्वीकार की। आरोप है कि शादी के बाद भी दोनों के बीच बातचीत जारी थी। उधर, सिम्स में इलाज के दौरान कराए गए सीरम कोलीनेस्टेरेज टेस्ट में कीटनाशक के संपर्क की पुष्टि होने का दावा किया गया है। इसके बाद पीड़िता के बयान और रिपोर्ट के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हालांकि, इस पूरे मामले में अब पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गंभीर हालत में अस्पताल पहुंची महिला के मामले में हत्या के प्रयास जैसी कड़ी धाराएं लगाने के बजाय हल्की धाराओं में कार्रवाई की गई। अब सवाल ये है कि अगर कोल्ड्रिंक में कीटनाशक मिलाने का आरोप जांच में सही साबित होता है, तो कार्रवाई कितनी गंभीर होगी? फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी।
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उज्जैन: सिंहस्थ 2028 के लिए तीन मार्गों पर सड़क चौड़ीकरण तेज, अन्य निर्माण भी शुरू

Ujjain, Madhya Pradesh:उज्जैन। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के काम को गति दी जा रही है। शहर के तीन प्रमुख मार्गों पर चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। सोमवार को नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने अधिकारियों के साथ इन मार्गों का निरीक्षण किया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। गाड़ी अड्डा से निकास चौराहा, बंबई वाले की धर्मशाला से दानी गेट और गुदरी चौराहा से पानदरीबा होते हुए हरसिद्धि पाल तक सड़क चौड़ी की जा रही है। निगम अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण के साथ सीवरेज, नाली निर्माण और अन्य जरूरी काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। गाड़ी अड्डा से निकास चौराहा तक करीब एक किलोमीटर लंबी सड़क को 18 मीटर चौड़ा किया जाना है। वहीं बंबई वाले की धर्मशाला से दानी गेट तक करीब 470 मीटर सड़क को 18 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसी तरह गुदरी चौराहा से पानदरीबा होते हुए हरसिद्धि पाल तक करीब 570 मीटर मार्ग को 15 मीटर चौड़ा किया जाना है। यह मार्ग धार्मिक और यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाबा महाकाल की सवारी और सिंहस्थ की पेशवाई के दौरान भी इस मार्ग का इस्तेमाल होता है। खास बात यह है कि चौड़ीकरण की कार्रवाई में क्षेत्र के रहवासियों का भी सहयोग मिल रहा है। कई रहवासी अपने मकानों और प्रतिष्ठानों के चिन्हित प्रभावित हिस्से खुद हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। नगर निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रहवासियों के साथ समन्वय बनाकर काम को जल्द पूरा किया जाए और सड़क से जुड़े सीवरेज, नाली निर्माण सहित सभी जरूरी काम चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।
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ESIC स्टाफ नर्स भर्ती: हाई कोर्ट ने मेरिट के मुताबिक पुनर्विचार का निर्देश दिया

Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर। हाईकोर्ट ने ESIC की स्टाफ नर्स भर्ती से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थी के नौकरी जॉइन नहीं करने के बाद मेरिट में अगले उम्मीदवार को मौका नहीं देने की प्रक्रिया को गलत माना है। जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी CAT के आदेश को रद्द कर दिया है। मामला साल 2019 की ESIC भर्ती का है। उस समय फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। स्टाफ नर्स के कुल 17 पदों में एक पद OBC वर्ग के लिए आरक्षित था। धमतरी की रहने वाली दीप्ति साहू ने इस पद के लिए आवेदन किया था। मेरिट सूची में दीप्ति साहू 18वें स्थान पर थीं और उन्हें 63.26 अंक मिले थे। वहीं OBC वर्ग में उनसे ऊपर राखी पाल का चयन हुआ था, जिन्हें 66.03 अंक प्राप्त हुए थे।चयनित होने के बाद राखी पाल ने 24 जुलाई 2019 को ESIC को नौकरी जॉइन नहीं करने की जानकारी दी। इसके बाद दीप्ति साहू ने मेरिट के आधार पर खाली हुए पद पर अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन ESIC ने उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया।इसके बाद उन्होंने पहले ESIC और फिर CAT का रुख किया, लेकिन राहत नहीं मिली। आखिरकार मामला हाईकोर्ट पहुंचा।कोर्ट ने कहा कि 21 जून 2019 के प्रशासनिक निर्देशों में 25 प्रतिशत रिजर्व सूची तैयार करने का प्रावधान था। चयनित अभ्यर्थी के जॉइन नहीं करने की स्थिति में रिजर्व सूची के अगले उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए था।हाईकोर्ट ने CAT का आदेश रद्द करते हुए ESIC को दीप्ति साहू की उम्मीदवारी पर दो महीने के भीतर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है.
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