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ग्वालियर: फार्मासिस्ट के बिना दवा विक्रय पर नोटिस; सजा और लाइसेंस रद्दी चेतावनी
KSKartar Singh Rajput
Oct 15, 2025 06:50:18
Morena, Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश में कफ सिरप की निगरानी और बच्चों की हुई मौत के मामले के बाद अब ग्वालियर जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर संचालकों को एक एडवाइजरी और नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अब बिना फार्मेसी की डिग्री के दवाइयां का विक्रय और मेडिकल स्टोर का संचालन नहीं किया जाएगा। सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से जारी नोटिस में कहा गया है कि फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 के निन्हित प्रावधान अनुसार Medical Practitioner के prescription पर ही पंजीकृत फार्मासिस्ट के द्वारा ही दवाईयां डिस्पेंस किया जाना है। अगर किसी भी मेडिकल संचालक के द्वारा Medical Practitioner के prescription बिना फार्मासिस्ट के दवाओं विक्रय/डिस्पेंस होना पाया जाता है तो फार्मेसी अधिनियम 1948 की धारा 42 के निन्हित प्रावधान अनुसार मेडिकल स्टोर पर फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसमें एक्ट के अंतर्गत 03 माह तक की सजा तथा 02 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है और मेडिकल स्टोर लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।
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