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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने PIL खारिज की; सरकारी स्कूलों में अब ई-एटेंडेंस अनिवार्य
KBKuldeep Babele
Nov 04, 2025 07:32:32
Jabalpur, Vehicle Fac. Jabalpur, Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षकों की ओर से दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, ऐसे में अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को टीचरों को ईअटेंडेंस के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। सोमवार को ईअटेंडेंस को लेकर लगाई गई जनहित याचिका को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया, इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं है। 
ई अटेंडेंस को लेकर हाईकोर्ट में याचिका गेस्ट टीचर कोऑर्डिनेशन कमेटी अशोक नगर के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह की ओर से दायर की गई थी। याचिका में 20 जून 2025 को राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए उसे आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत 1 जुलाई 2025 से पूरे राज्य में शिक्षकों के लिए ईअटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया था। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने मामले पर सुनवाई की थी। 
याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में हाई कोर्ट के समक्ष दलील दी थी, कि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल ढांचा कमजोर है, और मोबाइल नेटवर्क, एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहद ही खराब है। इसके साथ ही कई शिक्षक स्मार्टफोन खरीदने में भी असमर्थ हैं। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता निलेश यादव ने पक्ष रखा था।
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