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MP में ट्रेन से उतारकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी को 10 साल की सजा
Sohagpur, Madhya Pradesh
सोहागपुर में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे की अदालत ने एक दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना 2 सितंबर 2022 की रात करीब 1:30 बजे हुई थी। आरोपी ने भोपाल से इंदौर-बिलासपुर ट्रेन में यात्रा कर रही युवती को सोहागपुर स्टेशन पर उतारा और पलकमती नदी रेलवे पुल के पास ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
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