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6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 22 वर्षीय आरोपी को मिली मौत की सजा!
Sohagpur, Madhya Pradesh
न्यायालय ने इतिहास में पहली बार एक 6 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 22 वर्षीय आरोपी किशन उर्फ चिन्नू माछिया को मौत की सजा सुनाई है। बुधवार को न्यायालय ने रामायण की चौपाइयों का हवाला देते हुए कहा कि समाज में अपराध की बढ़ती सीमा को देखते हुए कठोर सजा जरूरी है ताकि अपराधियों में सजा का भय रहे। लोक अभियोजन अधिकारी शंकर लाल मालवीय ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार चौबे ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के तहत मृत्युदंड से दंडित किया है।
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