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बुरहानपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की हुई सजा
Burhanpur, Madhya Pradesh
बुरहानपुर में एक अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी के बहाने बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी को पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने उसे 10 साल का सश्रम कारावास और 5000 रुपये का अर्थदंड दिया है। इसके अलावा, अपहरण और अन्य आरोपों के लिए भी अतिरिक्त सजा और जुर्माना लगाया गया है।
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