Betul -किसान के खेत में आगजनी, फायर ब्रिगेड ने समय पर काबू पाया
Athner, Madhya Pradesh:आठनेर थाना क्षेत्र के ग्राम पानबेहरा गाँव में किसान के खेत में आगजनी की घटना हुई थी. आठनेर फायर ब्रिगेड टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आगजनी पर काबू पाया गया, इस टीम के पायलट सुशील सांवत और साथियों ने आगजनी पर समय रहते काबू पाया।
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बोरी गांव में भैंस के सींग से बाइक सवार युवक घायल, अस्पताल में इलाज जारी
Banswara, Rajasthan:गढ़ी थाना क्षेत्र के बोरी गांव में भैंस के सींग लगने से बाइक सवार एक युवक घायल हो गया। घटना के बाद घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार हरिश पिता बदा आजणा गांव से मजदूरी करने के लिए अपनी बाइक से बोरी गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में अचानक भैंस ने युवक पर सींग से हमला कर दिया। हमले में युवक को चोटें आईं और वह घायल हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक की मदद की और उसे अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल घायल हरिश का अस्पताल में उपचार जारी है。नोखा में स्कूटी में आग अचानक, लोगों ने पानी डालकर काबू पाया
Bikaner, Rajasthan:नोखा, बीकानेर नोखा में स्कूटी में अचानक लगी आग, पंचारिया चौक पर स्कूटी धूं-धूं कर जली, स्कूटी में आग लगने से आसपास के लोगों में मची दहशत, लोगों ने पानी डालकर आग पर पाया काबू, गनीमत रही, हादसे में कोई जनहानि नहीं,जंतर-मंतर पर बिना जरूरी मंजूरी के प्रदर्शन करना गैरकानूनी -सुप्रीम कोर्ट
New Delhi, Delhi:नई दिल्ली: दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन से पहले दिल्ली आने वाली ट्रेन और मेट्रो पर रोक लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रखा।
सिब्बल ने कहा 10 अक्टूबर को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के लगभग 57 स्टेशन बंद किए जा रहे है। दिल्ली आने वाली ट्रेनें को रद्द किया जा रहा हैं। ऐसे में लोग कहीं आ-जा नहीं सकते। मेरे देश में यह क्या हो रहा है? यह तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है।
वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुरक्षा के लिए CAPF की 221 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। 10 detention सेन्टर तैयार किए जा रहे हैं। OYO होटलों से कहा गया है कि वे नई बुकिंग न लें। YouTubers के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मीडिया से कहा गया है कि वे अपना आई कार्ड साथ रखें। दिल्ली पुलिस लोगों को प्रदर्शन में शामिल न होने की सलाह दे रही है।
इस पर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
इस बात पर याचिका लगाने वाले वकीलों ने जवाब दिया कि सरकार को समझना होगा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन गैरकानूनी नहीं होता। वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि सरकार प्रदर्शनकारियों को संभाल नहीं पा रही हैं, वे पूरे शहर को बंद नहीं कर सकते। वकील ने बताया कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने इजाजत मांगी थी, उन्हें नहीं मिली। इसलिये वो हाई कोर्ट गए।
इस मामले को सुनते हुए जस्टिस बागची ने कहा कि लोगों को संगठन बनाने और उससे जुड़ने का मौलिक अधिकार है, लेकिन कानून के अनुसार इस अधिकार को नियंत्रित भी किया जा सकता है। अगर अधिकारी प्रदर्शन की अनुमति देने में देरी करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन बिना ज़रूरी मंजूरी के प्रदर्शन करना गैरकानूनी होगा। अगर हमें पता चल जाए कि प्रदर्शन का आयोजन कौन कर रहा है और उसमें कितने लोगों के आने की उम्मीद है, तो हम उसी हिसाब से व्यवस्था का आदेश दे सकते है। अगर हमें यह जानकारी मिल जाए तो हम सरकार से भी कह सकते हैं कि वह उसी के अनुसार कदम उठाए, न कि पूरे शहर पर बड़े पैमाने पर बैन लगा दें।
इस पर सिब्बल ने कहा कि हम याचिकाकर्ताओं से पूरी जानकारी लेकर कोर्ट आएंगे। दो बजे कोर्ट को पूरी जानकारी देंगे।
(दिल्ली से जी न्यूज रिपोर्टर अरविंद सिंह की रिपोर्ट)
