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Chamba176318

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने युवाओं से की नशे से दूर रहने की अपील

Jul 29, 2024 04:58:54
Sarol, Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चंबा में युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे के आदी और गलती से नशा करने वाले युवाओं को अपने देश की तरक्की के लिए कुछ सकारात्मक जज्बा रखना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उनके अभिभावक उन पर गर्व महसूस कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि नशे में फंसकर युवा अपना भविष्य और अपने परिवार के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। राज्यपाल ने रविवार को मीडिया के माध्यम से युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की।

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GLGautam Lenin
Feb 26, 2026 13:52:29
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PKPrashant Kumar
Feb 26, 2026 13:52:08
Munger, Bihar:प्रशांत कुमार मुंगेर मुंगेर में मादक पदार्थ तस्करी पर पुलिस का बड़ा प्रहार। ब्राउन शुगर और गांजा के साथ सात गिरफ्तार, एक विधि-विरुद्ध बालक निरुद्ध; नेटवर्क के तार भागलपुर से जुड़े。 मुंगेर: जिले के तारापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर और गांजा के साथ सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि-विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से 11,060 रुपये नकद भी जब्त किए हैं। मामले में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार, तारापुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि शहीद चौक के समीप दो युवक मादक पदार्थ की खरीद-बिक्री कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन हेतु पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास से ब्राउन शुगर बरामद की गई। पूछताछ में आरोपितों ने अपने अन्य सहयोगियों के नाम बताए, जिनकी निशानदेही पर बिहमा विषहरी स्थान तथा गाजीपुर ईदगाह मैदान के समीप छापेमारी कर पांच अन्य युवकों को गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को तारापुर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में  तारापुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एएसपी) संकेत कुमार ने बताया कि इस अभियान में कुल 21 ग्राम ब्राउन शुगर एवं 503 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। गांजा बिक्री के आरोप में मोहनगंज निवासी चंदा देवी को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार आरोपितों में फजेलिगंज के पियूष कुमार, बिहमा के अमर कुमार एवं नीलेश कुमार, काजीचक मिल्की के अवधेश कुमार, गाजीपुर के मोहम्मद शहंशाह, नवटोलिया के राजा कुमार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एक विधि-विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। एएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इस अवैध कारोबार के तार भागलपुर से जुड़े होने की जानकारी मिली है। पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। छापेमारी दल में इंस्पेक्टर विवेक राज, अपर थानाध्यक्ष सुबन्ता कुमारी, दारोगा अनिल कुमार सिंह, जमादार इरफान खान सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस टीम की सराहना करते हुए उन्हें पुरस्कृत करने की अनुशंसा की गई है。 बाइट : संकेत कुमार  एएसपी तारापुर
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Feb 26, 2026 13:51:39
Unnao, Uttar Pradesh:उन्नाव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे अपनी जमीन खाली कराने की तैयारी में जुट गया है। उन्नाव के शुक्लागंज से लेकर जैतीपुर तक रेलवे ट्रैक के किनारे बने हजारों कच्चे-पक्के मकान और झोपड़ियां अब कार्रवाई की जद में हैं। पहले भी रेलवे प्रशासन द्वारा अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब कोर्ट के सख्त रुख के बाद अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। रेलवे लखनऊ-कानपुर रेल रूट पर ट्रैक के दोनों ओर बाउंड्री वॉल बनाकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में लगी है। इसी क्रम में शुक्लागंज के राजीव नगर खंती, कानपुर-बालामऊ रूट के गंजमुरादाबाद, उन्नाव के मगरवारा और जैतीपुर समेत कई स्थानों पर रेलवे भूमि पर अवैध कब्जों की पहचान की गई है। डीआरएम सुनील कुमार ने बताया कि रेलवे ट्रैक के किनारे अतिक्रमण न केवल रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह यात्रियों और ट्रेनों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। प्रशासन जल्द ही चिन्हित स्थलों पर कार्रवाई शुरू करेगा।
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ATALOK TRIPATHI
Feb 26, 2026 13:49:36
Ghazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर जिला जज की अदालत ने दहेज हत्या पर सुनाया सख्त फैसला, पति को 10 साल, सास-ससुर को 7-7 साल की सजा जिला जज धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने सुनाई sश्रम कारावास की सजा पति संदीप कश्यप को 10 साल की सश्रम कारावास, सास बसंती देवी और ससुर किशुन कश्यप को 7-7 साल की सजा सभी आरोपियों पर 5-5 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया वर्ष 2020 में हुई थी शादी, दहेज मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप 14 सितंबर 2024 को थाना भुड़कुड़ा थाना में दर्ज हुआ था मुकदमा गाजीपुर से दहेज हत्या के मामले में जिला जज की अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पति को 10 साल और सास-ससुर को 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल गाजीपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय में जिला जज धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में अहम फैसला सुनाया। मामला थाना भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के अलीपुर मदरा गांव का है। वर्ष 2020 में सोनी कश्यप की शादी संदीप कश्यप से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद दो लाख रुपये, मोटरसाइकिल और फ्रिज की मांग को लेकर पति, सास और ससुर द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था। मृतका के भाई निरंजन कश्यप की तहरीर पर 14 सितंबर 2024 को दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप था कि 13 सितंबर 2024 को सोनी की हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया गया। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने बताया कि अभियोजन की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पति संदीप कश्यप को बीएनएस की धारा 80(2) के तहत 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं सास बसंती देवी और ससुर किशुन कश्यप को 7-7 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी गई है। तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त आरोपियों को धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक वर्ष की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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JSJitendra Soni
Feb 26, 2026 13:48:45
Jalaun, Uttar Pradesh:स्लग- जालौन में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डीसीएम ने कार को मारी टक्कर, तीन घायल, एक की हालत नाजुक जालौन में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना घटित हुई, जिसमें तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कोंच मार्ग पर उदोतपुरा गांव के पास उस समय हुआ, जब एक तेज रफ्तार डीसीएम ने सामने से आ रही कार को सीधी जोरदार टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक डीसीएम वाहन भेड़ क्षेत्र से मटर लादकर जालौन की ओर आ रहा था। इसी दौरान देवरी और उदोतपुरा के बीच सामने से आ रही एक कार के साथ उसकी आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार में सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान सिकरी राजा गांव निवासी सुमित, सौरभ और सुनील के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों ग्राम प्रधान के भतीजे हैं। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सुमित की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में डीसीएम की तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि डीसीएम चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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RSRUPENDRA SHRIWASTVA
Feb 26, 2026 13:47:48
Patna, Bihar:JDU MLC Neeraj Kumar ने RJD और Tejashwi Yadav साथ ही MLC Sunil Singh के सवालों का भी जवाब दिया कहा की सांच को आंच कैसा! ये शराब की कंपनियां हैं. कब पैसा लिए... खाता बही के साथ है. तो शराबबंदी वाले राज्य में पैसा कैसे लिया आपने? शराब कंपनियों से जो 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्टोरल बांड के रूप में लिया और तर्क क्या दे रहे हैं? कि किंग महेंद्र देते हैं. तो किंग महेंद्र तो दवा की कंपनी चलाते थे. दारु के कंपनी चलाते थे? दारु का भट्टी चलाते थे? और ई दारु की कंपनी है सब बंगाल का. इसिये बंगाल कनेक्शन ज्यादा ई लोग का रहता है. बंगाल का दौरा ज्यादा लोग करता है. नाम है कैसल लिकर्स पेट लिमिटेड, हेराल्ड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, IFB एग्रो इंडस्ट्रीज... माने उ एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है और दारु के लिए पैसा दे रहा है 35 करोड़। लक्ष्मी इंडस्ट्रियल बॉटलिंग प्लांट, नॉर्दर्न स्पिरिट्स लिमिटेड, मोनालिसा बॉटलिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, पुरुलिया बॉटलिंग... पुरुलिया जहाँ AK-47 मिला था... बॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्रकाश डिस्टिलरी, सेन गुप्ता एंड सेन गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड। 46 करोड़ 64 लाख दारु के कंपनी से इलेक्टोरल बांड के रूप में लिया तो चार पैर पर खड़ा हो गया। किसने लिया? राष्ट्रीय जनता दल ने लिया। किस बिना पर लिया था कि शराब खत्म कर देंगे? शराबबंदी खत्म करवा देंगे? यही न बोला होगा? बेटी के सुहाग में उजाड़ देंगे? महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा करेंगे? तो चार सीट पर टंग गए। बिहार में शराबबंदी है तो लिए पैसा कैसे? और नहीं त यही तो है सवाल। राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में लिखा हुआ है जो नशा करेगा वह राजद का प्राथमिक सदस्य नहीं होगा। लेकिन शराब की कंपनी से जो पैसा लेगा या जिसकी सहमति से पैसा लिया गया, उस पर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। ई 2024 का है अभी टटके टटकी है ई。
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VSVishnu Sharma
Feb 26, 2026 13:47:18
Jaipur, Rajasthan:राजस्थान स्पा, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर और योग थेरेपी सेंटर पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। सरकार ने इनको कड़े कायदे कानून के दायरे में बांध दिया है। इनके लिए मॉडल गाइडलाइन बनाई गई है, इसके तहत संचालन के लिए नियमों की पालना करनी पड़ेगी। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने जोधपुर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर दायर निर्देशों के अनुसार राज्य में स्पा, हेल्थ मसाज, ब्यूटी पार्लर और योग थेरेपी सेंटर्स के लिए माॅडल गाइड लाइन जारी की है। इनके कानूनी, सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और सम्मानजनक कामकाज को पक्का करने के लिए ये गाइड लाइन बनाई गई हैं। गृह विभाग से जारी इन गाइड लाइन पर कोई भी व्यक्ति 15 दिन में सुझाव दे सकता है या अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। सरकार का मानना है कि इस गाइड लाइन के पीछे मकसद प्रदेश में वैध स्वास्थ्य, सौंदर्य और चिकित्सीय सेवाओं को अवैध गतिविधियों से अलग करना। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए निष्पक्ष पारदर्शी और एक समान ढांचा स्थापित करना, संचालन के लिए मानक निर्धारित करना तथा मालिकों और प्रबंधकों की जवाबदेही तय करना है। साथ ही प्रभावी निरीक्षण, एनफोर्समेंट और शिकायत दूर करने का सिस्टम, कर्मचारियों और ग्राहकों की गरिमा, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करना भी कारण माना गया है। गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि ये निर्देश राजस्थान में सभी स्पा, स्वास्थ्य मालिश, ब्यूटी पार्लर और योग चिकित्सा केंद्रों पर लागू होंगे, चाहे वे व्यक्तियों, साझेदारी, कंपनियों, ट्रस्टों या किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित हों। इनमें पंजीकरण, लाइसेंस, संचालन, कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवाओं के संचालन, निरीक्षण और नियामक निगरानी को कंट्रोल करेंगे तथा इनका मानना जरूरी होगा। इसमें संस्थान, सेवाएं लेने वाले व्यक्ति, काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी नियम तय किए गए हैं। 'तीसरी आंख' की रहेगी नजर .... अब इन गतिविधियों पर तीसरी आंख अर्थात सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रहेगी। स्पा या ब्यूटी पार्लर में प्रवेश, निकास और सार्वजनिक क्षेत्रों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैमरों का प्रयोग किया जाएगा। प्रवेश द्वार, स्वागत कक्ष और सार्वजनिक क्षेत्रों में रिकॉर्डिंग सुविधा वाले कैमरे लगाए जाने चाहिए। रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक रखी जानी चाहिए। इन संस्थानों के पंजीकरण, लाइसेंसिंग, निरीक्षण, निगरानी और प्रवर्तन के लिए अधिकारी को नामित किया जाएगा, जो समय समय पर इनकी जांच करता रहेगा। जरूरत पड़ी तो सीसीटीवी फुटेज का सहारा ले सकेंगे। इन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध .... स्पा, ब्यूटी पार्लर, मसाज और योग थेरेपी सेंटर में वेश्यावृत्ति, तस्करी, यौन शोषण सहित सभी गैरकानूनी कार्यों पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। राजस्थान में लाइसेंस या नवीनीकरण चाहने वाले सभी स्पा, हेल्थ मसाज, ब्यूटी पार्लर और योग थेरेपी केंद्रों के लिए कई शर्तों का पालन करना होगा। परिसर में किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि करना सख्त वर्जित रहेगा। विपरीत लिंग के लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की अनुमति नहीं होगी। पुरुष चिकित्सक केवल पुरुष ग्राहकों की सेवा करेंगे और महिला चिकित्सक केवल महिला ग्राहकों की। पुरुष और महिला सेवा क्षेत्रों को अलग-अलग प्रवेश द्वारों द्वारा भौतिक रूप से अलग रखना होगा। सेवा कक्षों में ताले या आंतरिक बोल्ट नहीं होने चाहिए। स्वतः بند होने वाले दरवाजे लगाए जाने चाहिए। परिचालन घंटों के दौरान बाहरी दरवाजे खुले/पहुंच योग्य रहने चाहिए। एक ग्राहक रजिस्टर रखना होगा। सभी ग्राहकों को पहचान पत्र देना होगा। पुरुष और महिला ग्राहकों के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम अनिवार्य हैं। परिसर का उपयोग निवास के रूप में या आवासीय भागों से जुड़े किसी भी हिस्से के रूप में नहीं किया जाएगा। केंद्रों को सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। डिग्री या प्रमाण पत्र होना जरूरी ..... केंद्र में कार्यरत प्रत्येक थेरेपिस्ट, मालिशकर्ता, ब्यूटीशियन या योग प्रशिक्षक के पास निम्नलिखित में से एक या अधिक विषयों में मान्यता प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, व्यावसायिक चिकित्सा, सौंदर्य एवं कॉस्मेटोलॉजी, योग चिकित्सा, न्यूरोपैथी या कोई भी समकक्षक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम जो सेवाएं प्रदान करने के योग्य बनाता हो। रोजगार के समय योग्यता प्रमाण पत्र/डिग्री/डिप्लोमा का सत्यापन किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते समय पहचान पत्र पहनना अनिवार्य है। सभी कर्मचारियों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। लाइसेंस जारी करने से पहले मालिक/प्रबंधक और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है। सूचना लिखी रखनी होगी ... केंद्रों को अंग्रेजी और हिंदी में एक सूचना बोर्ड प्रदर्शित करना होगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी। परिसर का साइट प्लान, पुरुष/महिला श्रेणियों के लिए बिस्तर/सेवा इकाइयाँ, योग्यता सहित कर्मचारियों की सूची, हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 लिखी जाएगी.
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MPManish Purohit
Feb 26, 2026 13:46:58
Mandsaur, Madhya Pradesh:मध्य प्रदेश के मंदसौर के बहु चर्चित भाय्यू लाला हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी रुखसाना को हत्या का मास्टरमाइंड बताया है। रुखसाना मृतक की पत्नी है। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी में आपसी झगड़े के चलते पत्नी ने ही पति को गोली मारी। साक्ष्यों को छुपाने के आरोप में दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी भाय्यू लाला की पत्नी रुखसाना अभी फरार बताई जा रही है. गौरतलब है कि 18 फरवरी को भाइयों लाल की संदीप परिस्थितियों में डेड बॉडी उसके घर पर मिली थी; भाइयों लाल अलग-अलग थानाों में 19 मामले दर्ज होने के साथ ₹5000 का इनामी बदमाश था। एनडीपीएस एक्ट के मामले से वायु लाल तीन राज्यों—मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में हिस्ट्री शीटर था. मृत्यु के बाद भाइयों लाल के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की वजह से मृत्यु की बात सामने आई। परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना देने से पहले वायु लाल को पास के गावं में एक डॉक्टर के पास ले जाने की भी CCTV फुटेज पुलिस को मिली, जिसके आधार पर पुलिस के आरोप गलत साबित हुए। फिर जब पुलिस ने जांच करी तो उनके अनुसार रुखसाना ही भाइयों की कातिल निकली। पुलिस ने उसका सहयोग करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी रुखसाना फिलहाल फरार है.
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PSPramod Sharma
Feb 26, 2026 13:46:29
New Delhi, Delhi:INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस, पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन ऑर्डर... ED ने INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की आधिकारिक मंजूरी (प्रॉसिक्यूशन सैंक्शन) मिलने के बाद उसे दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत में पेश कर दिया है। ED ने यह जांच PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग कानून) 2002 के तहत साल 2017 में शुरू की थी। यह कार्रवाई CBI द्वारा दर्ज उस एफआईआर के आधार पर की गई थी, जिसमें INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, INX न्यूज, कार्ति चिदंबरम और अन्य लोगों पर साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे。 क्या है पूरा मामला जांच एजेंसी के मुताबिक, जब पी. चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे, उस दौरान INX मीडिया कंपनी को विदेशी निवेश (FIPB) की मंजूरी दी गई थी। आरोप है कि इस मंजूरी और बाद में उसे नियमित करने के बदले अवैध रकम मांगी और ली गई। ED का दावा है कि यह पैसा कथित तौर पर कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियों के जरिए लिया गया। जांच में सामने आया कि रकम शेल कंपनियों जैसे एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संस्थाओं के माध्यम से घुमाई गई और बाद में अलग-अलग निवेशों के जरिए उसे वैध दिखाने की कोशिश की गई। पैसे को कैसे किया गया ‘सफेद’ जांच में पाया गया कि कथित तौर पर मिली रकम को कई देशों और कंपनियों के जरिए ट्रांजैक्शन कर छिपाया गया। बाद में इस पैसे से भारत और विदेश में बैंक खातों, शेयर निवेश और चल-अचल संपत्तियां खरीदी गईं。 ED के अनुसार, इस मामले में कुल करीब 65.88 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) सामने आई है। इसमें से लगभग 53.93 करोड़ रुपये और 11.04 करोड़ रुपये की संपत्तियां पहले ही अटैच की जा चुकी हैं, जिसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी मंजूरी दे दी है。 पहले भी दाखिल हो चुकी है चार्जशीट ED ने इस केस में 1 जून 2020 को विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की थी, जिस पर मार्च 2021 में अदालत ने संज्ञान लिया था। इसमें पी. चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम समेत कुल 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बाद में दिसंबर 2024 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई。 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नई कार्रवाई 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सार्वजनिक पद पर रहे लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले सरकारी मंजूरी जरूरी है। इसी फैसले के अनुपालन में ED ने पी. चिदंबरम के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी थी, जो 10 फरवरी 2026 को सक्षम प्राधिकरण से मिल गई। अब ED ने यह सैंक्शन ऑर्डर विशेष अदालत में दाखिल कर दिया है, ताकि INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ाई जा सके।
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