घरेलू हिंसा के मामलों पर रेणु भाटिया का बयान
रेणु भाटिया ने बताया कि आयोग के समक्ष महिलाओं के साथ घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा के मामलों की गंभीरता से सुनवाई की गई। उन्होंने कहा कि घरेलू हिंसा करना अपराध है और इस पर दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है। राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। रेणु भाटिया ने दहेज प्रथा पर भी जोर दिया कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज में रहने वाले लोगों को अपनी सोच में बदलाव करना चाहिए और दहेज की कुप्रथा को बंद करना चाहिए।
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