नई दिल्ली- ‘कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा’, सेना पर टिप्पणी विवाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने राहुल के बयान पर असहमति व्यक्त की। दरअसल भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था. अब इस मामले में कांग्रेस नेता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाई है. कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राहुल गांधी ने दिसंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी की थी
राहुल गांधी की तरफ से सीनियर वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की शुरुआत की। उन्होंने दलील दी कि अगर कोई विपक्षी नेता किसी मुद्दे को नहीं उठा सकता, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अगर प्रेस में छपी बातें भी नहीं कही जा सकती तो विपक्ष के नेता नहीं हो सकते। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि आपको (राहुल) जो कुछ भी कहना है, संसद में क्यों नहीं कहते? आपको सोशल मीडिया पोस्ट में यह क्यों कहना है? जस्टिस दत्ता ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर कब कब्जा कर लिया? विश्वसनीय जानकारी क्या है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा. जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते?
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