Back
हाईकोर्ट ने घठबार्रा के सामुदायिक वन अधिकार दावे को निरस्त कर खनन वैध ठहराया
SSSHAILENDAR SINGH THAKUR
Oct 09, 2025 08:20:21
Bilaspur, Chhattisgarh
बिलासपुर। हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ग्राम घठबार्रा के निवासियों की दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सामुदायिक वन अधिकार का कोई ठोस दावा साबित नहीं हुआ है। सरगुजा के उदयपुर तहसील के घठबार्रा ग्रामसभा की बैठकों में सामुदायिक अधिकारों को लेकर कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। वर्ष 2008 और 2011 की ग्रामसभा बैठकों में केवल व्यक्तिगत पट्टों और भूमि अधिकारों की चर्चा हुई थी। ऐसे में यह दावा निराधार है कि ग्रामीणों के सामुदायिक वन अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने की।दरअसल, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति और जयनंदन सिंह पोर्ते ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि घठबार्रा गांव के लोगों को वन अधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक अधिकार मिले थे, जिन्हें 2016 में जिला समिति ने रद्द कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने 2022 में फेज-2 कोल ब्लाक खनन की मंजूरी को भी चुनौती दी थी, यह कहते हुए कि ग्रामसभा की सहमति लिए बिना यह निर्णय अवैध है।राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजकुमार गुप्ता ने कहा कि हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति कोई वैधानिक संस्था नहीं है, इसलिए वह ग्रामसभा या गांववालों की ओर से सामुदायिक अधिकार का दावा नहीं कर सकती। वहीं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डाॅ. निर्मल शुक्ला ने तर्क दिया कि कोल ब्लाक का आवंटन संसद द्वारा पारित कोल माइंस (स्पेशल प्रोविजन) एक्ट, 2015 के तहत हुआ है। यह अधिनियम अन्य सभी कानूनों पर प्राथमिकता रखता है, इसलिए वन अधिकार कानून की धाराएं इसमें बाधक नहीं है।हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के वर्ष 2012 और 2022 के आदेशों को सही ठहराया, जिनके तहत पारसा ईस्ट एवं केते बासन (पीईकेबी) कोल ब्लाक के फेज-1 और फेज-2 में खनन की मंजूरी दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि खनन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। ग्रामसभा की बैठकों और अभिलेखों में सामुदायिक वन अधिकारों से जुड़ा कोई दावा या प्रमाण नहीं मिला। ऐसे में जिला समिति द्वारा 2016 में सामुदायिक अधिकारों को रद्द करने का आदेश उचित है।मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सामुदायिक अधिकारों का कोई वैधानिक दावा सिद्ध नहीं हुआ और न ही याचिकाकर्ता ग्रामसभा की ओर से अधिकृत थे। अदालत ने खनन परियोजना को वैध बताते हुए केंद्र व राज्य सरकार के आदेशों को बरकरार रखा है.
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement
VTVinit Tyagi
FollowOct 09, 2025 11:12:160
Report
DMDILEEP MISHRA
FollowOct 09, 2025 11:11:58Lakhimpur, Uttar Pradesh:लखीमपुर के धौरहरा कोतवाली इलाके पंडितपुरवा गांव में धान की कटाई के दौरान निकला अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने भारी भरकम अजगर का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है।
0
Report
KLKANHAIYA LAL SHARMA
FollowOct 09, 2025 11:11:430
Report
PSPradeep Soni
FollowOct 09, 2025 11:11:220
Report
DKDeepesh Kumar
FollowOct 09, 2025 11:11:09Noida, Uttar Pradesh:इटावा के सैफई में डाक्टरों की सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है.. जहां डाक्टरों ने सब्जी बेंचने वाले एक शख्स को बेरहमी से पीटा.. फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है...
0
Report
WMWaqar Manzoor
FollowOct 09, 2025 11:11:000
Report
SBShowket Beigh
FollowOct 09, 2025 11:10:530
Report
SASARIFUDDIN AHMED
FollowOct 09, 2025 11:10:210
Report
DKDeepesh Kumar
FollowOct 09, 2025 11:09:57Noida, Uttar Pradesh:20 रुपए के लिए डॉक्टरों ने टमाटर वाले को पीटा !
1
Report
MMManoj Mallia
FollowOct 09, 2025 11:09:49Bhubaneswar, Odisha:Election commission office gherao bele Congress karmi nka police saha dhasta dhasti. Baricade vangile karmi
0
Report
DRDamodar Raigar
FollowOct 09, 2025 11:09:400
Report
ATAnuj Tomar
FollowOct 09, 2025 11:08:290
Report
VSVishnu Sharma1
FollowOct 09, 2025 11:08:140
Report
PKPrakash Kumar Sinha
FollowOct 09, 2025 11:08:030
Report