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हाईकोर्ट ने HIV पॉजिटिव मदर मामले में अस्पताल को मुआवजे का आदेश दिया
SSSHAILENDAR SINGH THAKUR
Oct 16, 2025 18:02:30
Bilaspur, Chhattisgarh
बिलासपुर। रायपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल से जुड़ा एक अमानवीय मामला अब हाईकोर्ट की चौखट तक पहुँच गया है।अस्पताल में एक नवजात शिशु के पास HIV पॉजिटिव मदर लिखी तख्ती लगाने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है।कोर्ट ने इस असंवेदनशील कृत्य को मानवता और निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए राज्य सरकार को बच्चे के माता-पিতা को दो लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।मामला रायपुर के अंबेडकर अस्पताल का है।6 अक्टूबर को यहां एक HIV पॉजिटिव महिला ने बच्चे को जन्म दिया।बच्चे को पीआईसीयू में भर्ती किया गया। लेकिन इसके बाद मेडिकल स्टाफ ने एक चार्ट पेपर पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा HIV POSITIVE MOTHER और उसे बच्चे के पास चिपका दिया।ये चार्ट पूरे तीन दिनों तक वहीं लगा रहा है।मां जब-जब बच्चे को देखने या दूध पिलाने जाती, तो वही तख्ती उसे दिखाई देती।बच्चे के पिता जब किसी तरह 9 अक्टूबर को बच्चे के पिता ने PICU के दरवाजे के बीच से झांककर वो तख्ती देखी।और उनकी आंखों से आंसू बह निकले इस अमानवीय हरकत पर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया।मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु ने कहा की खंडपीठ ने कहा सरकारी अस्पताल मरीज की पहचान उजागर नहीं कर सकते।यह निजता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर पीड़ित माता-पिता को दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए।साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश और संवेदनशीलता प्रशिक्षण सभी सरकारी अस्पतालों में सुनिश्चित किए जाएँ।इस मामले में FIR भी दर्ज की गई है लेकिन अब तक हॉस्पिटल प्रशासन ने उन डॉक्टरों और स्टाफ के नाम सामने नहीं लाए हैं,जिनकी वजह से यह अमानवीय गलती हुई।कोर्ट ने 30 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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