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जोधपुर की साध्वी प्रेम बाईसा मौत: जहर नहीं, अस्थमा व कार्डियक अरेस्ट से मौत
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Feb 14, 2026 14:17:31
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर के पाल रोड स्थित आरती नगर में साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध मौत के मामले में आखिरकार 18 दिन बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि नहीं हुई जहर से मौत। पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं एफएसएल की रिपोर्ट के बाद मेडिकल बोर्ड से पूरे मामले में ओपिनियन लिया जिसके अनुसार अस्थमा की बीमारी थी और फेफड़े खराब होने की वजह से प्रथम दृष्टया कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार 28 जनवरी 2026 को आरती नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेम बाईसा की दोपहर को तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिन्हें सर्दी जुकाम था। उसी मौके पर पास में रहने वाले कम्पाउंडर देवीसिंह को बुलाया गया था। देवीसिंह ने साध्वी को दो इंजेक्शन डेक्सोना एवं डाइक्लोफेन लगाया था। उसके बाद साध्वी के पिता विरमनाथ के अनुसार तबीयत और ज्यादा खराब होने पर पाल रोड स्थित प्रेक्षा अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां डॉ प्रवीण जैन ने मृत घोषित किया। इस मामले में पुलिस ने पहले ही मामले को गंभीरता से लिया लेकिन रात को साध्वी के पिता की ओर से सोशल मीडिया पर सुसाइड पोस्ट वायरल होने के बाद पुलिस ने इसे और ज्यादा गंभीरता दिखाई। रात्रि में विरमनाथ को समझा बुझाकर शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोচरी में रखवाया गया। वहां 29 जनवरी को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाते हुए विसरा लिया गया। पिता विरमनाथ द्वारा बार-बार कम्पाउंडर पर जहर देने का संदेह जाहिर करने की वजह से एफएसएल के लिए भेजा गया। उसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अनुसंधान के लिए एसआईटी का गठन किया। जिसमें एसीपी छवि शर्मा को प्रमुख बनाने के साथ थानाधिकारी राजीव भादू, थानाधिकारी शकील अहमद सहित 11 लोगो को शामिल किया गया। साध्वी के आश्रम से दो बार एफएसएल की टीम ने नमूने लिए। पुलिस कमिश्नर पासवान ने कहा कि इस पूरे मामले में अनुसंधान के दौरान पिता विरमनाथ, कम्पाउंडर देवीसिंह, ड्राइवर सुरेश, सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले भोमाराम सहित कुल 44 लोगों के बयान दर्ज किए। इस मामले में 106 मोबाइल की सीडीआर चेक की गई। एफएसएल के लिए 37 नमूने भेजे गए। हर घटना एवं कड़ी को जोड़ने का भी प्रयास किया गया, पूछताछ की गई और हर संभव प्रयास किया गया था क्योंकि विरमनाथ बार बार जहर देने का आरोप लगा रहे थे। ऐसे में पुलिस की जाँच के दौरान हर संभव प्रयास किया गया लेकिन विसरा की रिपोर्ट आने तक पुलिस चुप थी। 12 फरवरी को पुलिस को साध्वी की विसरा एवं हिस्ट्रो-पैथोलॉजी की रिपोर्ट मिलने के बाद दुबारा डॉ एसएन मेडिकल कॉलेज की मेडिकल बोर्ड को पोस्टमार्टम एवं एफएसएल रिपोर्ट पर पुलिस ने ऑपिनियन मांगा। जिसमें प्रथम दृष्टया किसी जहर के ना होने के साथ ही माना गया कि साध्वी को अस्थमा की वजह से फेफड़ों में बीमारी थी और ऐसे में अस्थमा एवं कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हुई है। अभी जाँच नहीं हुई बंद। पुलिस कमिश्नर पासवान ने कहा कि इस मामले में मेडिकल ऑपिनियन के अनुसार मौत अस्थमा व कार्डियक अरेस्ट से हुई लेकिन कम्पाउंडर देवी सिंह के कृत्य भी उपेक्षा पूर्ण था जो बिना किसी डॉक्टर की पर्ची और बिना रजिस्टर डॉक्टर की सलाह के इंजेक्शन लगाते थे। वे दवा नहीं दे सकते थे जो देने के लिए अधिकृत नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने साध्वी को अपने बैग से लेकर डेक्सोना एवं डाइक्लोफेन इंजेक्शन लगाया है, जो बीएनएसएस की धारा में अपराध माना जाता है। इसके साथ मेडिकल काउंसिल के नियमों के खिलाफ भी है, इसीलिए ऑपिनियन के लिए रखा गया है, जिसे आने पर कानूनी धाराओं में कार्रवाई होगी। पूरा घटनाक्रम समयानुसार: 28 जनवरी शाम 5 बजे तबीयत बिगड़ी, कम्पाउंडर देवीसिंह ने 5.15 बजे इंजेक्शन लगाया, 5.29 बजे मौत हो गई, अस्पताल से वापस आश्रम पहुंचे 7.30 बजे, 9.30 बजे कथित सुसाइड नोट इंस्टा पर लिखा गया, लोगो ने हंगामा किया, रात 1 बजे महात्मा गांधी अस्पताल में लाया गया, 29 जनवरी 2026 मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया, शव को बालोतरा जिले के पैतृक गांव परेऊ ले जाया गया, 30 जनवरी को पैतृक गांव परेऊ में समाधि दी गई, 31 जनवरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार रहा, 01 फरवरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिजर्व कर लिया गया, 02 फरवरी पुलिस ने प्रेम बाईसा के आश्रम व घटना स्थल का एफएसएल टीम के साथ पुनः निरीक्षण किया, 03 फरवरी एफएसएल के लिए विसरा जांच के लिए भेजा गया, 12 फरवरी एफएसएल की रिपोर्ट पुलिस को मिली, 13 फरवरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं एफएसएल रिपोर्ट पर मेडिकल ऑपिनियन ली गई, 14 फरवरी को पुलिस ने माना कि नहीं दिया गया जहर, अस्थमा व कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत, अब कम्पाउंडर देवी सिंह के उपेक्षापूर्ण कृत्य के लिए मांगी ऑपिनियन जो आनी बाकी यदि खिलाफ आई थी तो बीएनएसएस की धाराओं में मुकदमा। बाइट ओमप्रकाश पासवान पुलिस कमिश्नर। पीटीसी राकेश भारद्वाज जी मीडिया जोधपुर
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