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डॉग-फ्री ज़ोन लागू करने के लिए दो महीने की तैयारी: सुप्रीम कोर्ट निर्देश
DGDeepak Goyal
Nov 16, 2025 08:21:08
Jaipur, Rajasthan
Anchor-स्ट्रीट डॉग्स से बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा निर्देशों के बाद पूरे प्रदेश में शहरी निकायों की बैक-टू-बैक मीटिंग्स शुरू हो गई हैं। आदेश की प्रति सभी निकायों तक पहुंच चुकी है और अब उनके पास इसे लागू करने के लिए सिर्फ़ दो महीने का समय है। स्वायत्त शासन विभाग ने जिला कलेक्टरों और सभी नगरीय निकायों को नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग निर्देश (SOP) जारी की है। जिसके तहत भीड़भाड़ वाले इलाकों-जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, अस्पताल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बाजार और कोर्ट परिसर को पूरी तरह डॉग-फ्री ज़ोन घोषित किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों से बढ़ती घटनाओं पर हाल ही में दिए गए निर्देशों के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने पूरे प्रदेश के जिला कलेक्टरों और सभी नगरीय निकायों को नए सिरे से सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब शहरों में आवारा कुत्तों की निगरानी, टीकाकरण, नसबंदी, पकड़ने से लेकर फीडिंग जोन और आश्रय स्थलों तक एक सिस्टमेटिक और तय प्रक्रिया लागू होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, स्टेडियम, कोर्ट, विश्वविद्यालय, बाजार और अन्य सार्वजनिक परिसरों को अगले दो सप्ताह में आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करना होगा। प्रत्येक परिसर को श्वान मुक्त रखने की अधिकतम अवधि 8 सप्ताह तय की गई है। जिसकी निगरानी सीधे जिला कलेक्टर करेंगे। वही सरकारी ही नहीं, बल्कि निजी अस्पतालों को भी एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्युनoglobुलिन का पर्याप्त स्टॉक हर समय उपलब्ध रखना अनिवार्य किया गया है। निकाय अपने क्षेत्र के स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों को 2 सप्ताह में चिन्हित कर रिपोर्ट देंगे। हर ऐसे संस्थान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करवाना होगा और उसका नाम मुख्य द्वार पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रत्येक निकाय तीन माह में इन परिसरों का दौरा कर सुनिश्चित करेगा कि वे पूरी तरह श्वान मुक्त रहें। लापरवाही मिलने पर सम्बंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे।
खेल मैदानों और स्टेडियमों को कुत्तों से मुक्त रखने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर वहां चौबीसों घंटे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। ताकि आवारा श्वान प्रवेश न कर सकें। सभी आवारा श्वानों को मानवीय तरीके से पकड़कर नसबंदी, टीकाकरण और कृमिनाशन किया जाएगा। प्रक्रिया के बाद उन्हें उनके मूल स्थान पर छोड़ा जाएगा। लेकिन रेलवे स्टेशन, बस स्टैड, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी और स्टेडियम जैसे परिसरों में पकड़े गए श्वानों को उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित स्टाफ को ही श्वान पकड़ने और संभालने की अनुमति होगी। यह कार्य पशु कल्याण संगठनों और पंजीकृत पशु चिकित्सकों की निगरानी में किया जाएगा। रेबीज संदिग्ध श्वानों को अलग श्वानालय में प्राकृतिक मृत्यु तक रखा जाएगा। जहां उन्हें रोजाना भोजन-पानी उपलब्ध रहेगा। बार-बार काटने वाले श्वानों को भी विशेष निगरानी में रखा जाएगा। जांच में आक्रामक न पाए जाने पर उन्हें टीकाकरण कर वापस छोड़ा जाएगा। नगर निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर डॉग फीडिंग जोन बनाएंगे। इन पर बोर्ड लगाए जाएंगे और नागरिकों को इन्हीं स्थानों पर भोजन कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि स्वच्छता और सहअस्तित्व बना रहे। विभाग ने सभी नगरीय क्षेत्रों में श्वान काटने संबंधी शिकायतों के लिए 181 हेल्पलाइन जारी की है। यह 24 घंटे सक्रिय रहेगी और शिकायत मिलते ही कार्रवाई होगी। नगरीय निकाय, पीडब्ल्यूडी और NHAI के साथ मिलकर शहर से गुजरने वाले राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों को आवारा मवेशियों और अन्य पशुओं से मुक्त करेंगे। इन पशुओं को उचित आश्रयों और गौशालाओं में भेजा जाएगा, जहां भोजन, पानी, छाया और पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।
बहरहाल, अब असली परीक्षा सिर्फ़ कागज़ी आदेशों की नहीं, बल्कि ज़मीनी अमल की है। क्योंकि पहली बार प्रदेश के हर शहर को डॉग-फ्री ज़ोन बनाने की जिम्मेदारी तय समय सीमा के साथ दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है और सरकार की गाइडलाइन भी। लेकिन आने वाले दो महीने ये बताएंगे कि निकायों की तैयारियां कितनी मज़बूत हैं और तकनीकी तौर पर वे कितने सक्षम। जनवरी की पहली तारीख़ सिर्फ़ एक डेडलाइन नहीं, बल्कि जवाबदेही की घड़ी है। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर
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