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पंचायती राज से नगर निकाय तक खर्च सीमा दोगुनी, चुनावी हवा तेज
DGDeepak Goyal
Dec 23, 2025 13:00:48
Jaipur, Rajasthan
प्रदेश में अगले साल होने वाले स्थानीय सरकारों के चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी मैदान का गणित ही बदल दिया है। पंचायतीराज से लेकर शहरी निकायों तक अब उम्मीदवार पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर सकेंगे। करीब दोगुनी की गई चुनाव खर्च सीमा से प्रचार की तस्वीर बदलेगी और चुनावी हलचल और तेज होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के मुताबिक यह बदलाव साल 2019 के बाद पहली बार किया गया है। नई अधिसूचना के तहत सरपंच से लेकर नगर निगम पार्षद तक, हर स्तर पर उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी गई है। सवाल यही है कि बढ़ी हुई खर्च सीमा से चुनाव और ज्यादा रंगीन होंगे या मुकाबला और महंगा हो जाएगा…रिपोर्ट देखिए। खबर पंचायतराज संस्थाओ और शहरी निकायों के चुनाव में ताल ठोकने वाले उम्मीदवारों से जुड़ी है। राजस्थान में होने वाले स्थानीय सरकारों के चुनावों से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा और अहम निर्णय लिया है। पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित चुनाव खर्च की सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है। आयोग के इस फैसले के बाद अब प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान पहले की तुलना में लगभग दोगुनी राशि तक खर्च कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने नई अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब चुनाव प्रचार पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इससे पहले यह सीमा केवल 50 हजार रुपए तय थी। उसी तरह पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव खर्च सीमा को 75 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपए कर दिया गया है। जिला परिषद सदस्य के चुनाव में भी खर्च सीमा में बड़ा इजाफा किया गया है। पहले जहां प्रत्याशी अधिकतम 1.50 लाख रुपए खर्च कर सकते थे। अब यह सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी क्षेत्रों में होने वाले चुनावों में भी उम्मीदवारों को राहत दी है। नगर निगम क्षेत्र में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब 3.50 लाख रुपए तक चुनाव खर्च कर सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 2.50 लाख रुपए थी। नगर परिषद क्षेत्र में पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा को 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं नगर पालिका क्षेत्र में पार्षद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अब अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि चुनाव खर्च की सीमा में यह बदलाव वर्ष 2019 के बाद पहली बार किया गया है। लंबे समय से उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की ओर से खर्च सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है। बहरहाल, राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि आने वाले स्थानीय सरकारों के चुनावों में प्रचार गतिविधियां और अधिक तेज होंगी। प्रत्याशी अब जनसंपर्क, प्रचार सामग्री और अन्य चुनावी व्यवस्थाओं पर पहले से ज्यादा खर्च कर पाएंगे। खर्च सीमा बढ़ने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चुनावी गतिविधियों में तेजी आएगी और मुकाबला और रोचक होगा।
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