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राजस्थान विधानसभा में जन विश्वास विधेयक पर विपक्ष के तीखे सवाल, ध्वनिमत से पारित
VSVishnu Sharma1
Mar 05, 2026 12:16:37
Jaipur, Rajasthan
राजस्थान विधानसभा में राजस्थान जन विश्वास विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के विधायकों ने सरकार को घेरा और विधेयक पर कई सवाल उठाए।
विधायक शांति धारीवाल ने कहा कि इस बिल से 11 एक्ट में संशोधन करने जा रहे हैं। जिस विभाग के जो मंत्री हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। सारे संशोधन एक साथ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यहां वन मंत्री नहीं हैं और आप 11 संशोधन गलत लेकर आए हो, जबकि शिक्षा मंत्री भी यहां पर मौजूद नहीं हैं।
वहीं विधायक नरेंद्र बुडानिया ने कहा कि संशोधन सोच-समझकर नहीं किया गया है और अधिकारियों के कहने पर इसे लेकर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल से बड़े लोगों को लाभ होगा। बुडानिया ने कहा कि अपराध छोटा-बड़ा नहीं होता है और यह विधेयक जनता के हित में नहीं है। सरकार इस बिल के जरिए कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है और इससे अपराधियों का हौसला बढ़ेगा। उन्होंने मांग की कि बिल को जनमत के लिए भेजा जाए।
विधायक रफीक खान ने भी विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि इस बिल में 11 कानून शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खेजड़ी काटने वालों पर कार्रवाई ना हो सके, इसलिए यह बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से आम आदमी को नुकसान होगा।
रफीक खान ने कहा कि उजाले की किरण मांगी आपने और आग लगाने का ऑर्डर दे दिया। 11 अलग-अलग डिपार्टमेंटों के कानून एक साथ लेकर आ रहे हो, इससे क्या परंपरा बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वन अधिनियम के अंदर तमाम माफिया को फ्री कर दिया गया है और वन माफिया व सोलर वालों के लिए संशोधन किया जा रहा है।
राजस्थान विधानसभा में राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित हो गया। सदन में विधेयक पर चर्चा के बाद इसे पारित किया गया।
विधेयक पर जवाब देते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि वे विपक्ष की मजबूरी को समझते हैं, उन्हें तो विरोध ही करना है। उन्होंने कहा कि यह कानून जन विश्वास विधेयक है और इस पर अपनी मर्जी के अनुसार आरोप लगाए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि वन अधिनियम में केवल एक संशोधन है। कई सदस्यों ने यह कहने की कोशिश की कि यह अडानी के लिए किया गया है, जबकि हमें जिम्मेदार लोगों की तरह गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रतिबंधित फॉरेस्ट एरिया में अडानी-अंबानी जाकर फैक्ट्री लगाएंगे।
मंत्री ने कहा कि फॉरेस्ट एरिया में आदिवासी लोग रहते हैं। जो आदिवासी फॉरेस्ट एरिया में निवास करते हैं, अगर वे गलती से अपनी आजीविका के लिए पेड़ की टहनी ले जाएं तो उन्हें 6 महीने की सजा हो? उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।
खेजड़ी के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि पहले इसमें सिर्फ 100 रुपए की पेनल्टी थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 1000 रुपए किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वे उस क्षेत्र से आते हैं जहां सबसे अधिक खेजड़ी पाई जाती है।
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार का कमिटमेंट है और सरकार इस विषय पर अध्ययन कर रही है। अध्ययन के बाद खेजड़ी के लिए मजबूत कानून लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने से पहले विचार करना चाहिए था। वह समय चला गया जब हम केवल दंड पर विश्वास करते थे, वर्तमान युग सुधारात्मक युग है और नए कानून की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि खेजड़ी के कानून को लेकर अध्ययन चल रहा है और जल्द से जल्द कानून लाया जाएगा। भारत में करोड़ों मामले लंबित हैं और छोटे-छोटे मामलों की वजह से न्यायिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है। मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने बिना पढ़े ही इस पर टिप्पणियां
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