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हाईवे दुर्घटनाएं घटाने के लिए 112, 108 और 1033 का एकीकृत हेल्पलाइन प्रणाली
KCKashiram Choudhary
Jan 31, 2026 09:01:10
Jaipur, Rajasthan
रुकेंगी दुर्घटनाएं, हाईवे होंगे सुरक्षित! - परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की कवायद, परिवहन सचिव शुचि त्यागी ने दिए निर्देश - पुलिस, प्रशासन के सहयोग से हटेंगे अतिक्रमण, हाईवेज पर अनाधिकृत पार्किंग हटाई जाएंगी
राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनों बैठक ली गई। परिवहन विभाग की सचिव शुचि त्यागी ने बैठक में दुर्घटनाएं कम करने की दिशा में बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इसके तहत सबसे पहले हाईवेज के किनारों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अवैध कट और अतिक्रमणों पर जिला administration और पुलिस मिलकर कार्रवाई करेंगे। ऐसे अतिक्रमणों पर कंट्रोल ऑफ एनएच एक्ट 2002 और पीडीपीपी एक्ट 1984 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली-वडोदरा और अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस-वे से भी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। वहीं हाईवेज पर स्थित उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों में प्रवेश-निकास के लिए सम्बंधित संस्थान द्वारा सड़क निर्माण विभाग से एक्सेस कंट्रोल की परमिशन लेना जरूरी होगा। दोनों एक्सप्रेस-वे पर आईटीएमएस का ई-चालान पोर्टल से इंटिग्रेशन किया जाएगा। हाईवेज के ठेकेदारों द्वारा रोड मार्किंग और मरम्मत-रखरखाव सम्बंधी कार्य समयबद्ध रूप से पूरे करने होंगे। मौजूदा सड़कों की रोड सेफ्टी ऑडिट भी करवानी होगी। गलत रोड साइन और मार्किंग को IRC मानकों के अनुरूप दुरुस्त कराना होगा।
अब एम्बुलेंस सेवा का एक ही हैल्पलाइन नम्बर होगा! - हाईवेज पर सड़क दुर्घटनाएं कम करने की दिशा में अहम निर्णय
- राज्य सरकार की एम्बुलेंस 108 और NHAI की एम्बुलेंस 1033 का होगा इंटिग्रेशन
- सभी आपातकालीन सेवाओं का एक ही हैल्पलाइन नम्बर 112 होगा
- इसे लेकर राज्य सरकार और एनएचएआई की एम्बुलेंस का एकीकरण होगा
- 112 कॉमन इमरजेंसी नम्बर के तहत किया जाएगा एकीकरण
- जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकों में NHAI अफसरों की उपस्थिति जरूरी
- NH-21 पर कानोता से बस्सी तक के खंड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी
- हाईवेज पर ट्रॉमा सेंटर्स का समुचित संचालन किया जाना जरूरी
- टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस और अन्य इमरजेंसी वाहनों का निर्बाध आवागमन किया जाए
- हाईवेज पर बसों-ट्रकों को निर्धारित बस स्टॉप या ट्रक ले-बाय पर ही रोका जाए
- उचित स्थानों पर अनिवार्य चेतावनी, सूचनात्मक बोर्ड लगाए जाएंगे
- नियम विपरीत सड़क पर वाहन खड़ा करने पर कार्यवाही की जाएगी
दौसा-मनोहरपुर हाईवे पर विशेष फोकस
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से आयोजित बैठक में यह भी साफ किया गया है कि हाईवेज पर अनाधिकृत पार्किंग एवं परमिट शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन चालकों का लाइसेंस डिस्क्वालिफाई या सस्पैंड किया जाएगा। वहीं जिन हाईवेज या एक्सप्रेस-वे पर 4 लेन, 6 लेन हाईवेज पर लेन ड्राइविंग सिस्टम बना हुआ है। वहां पर लेन ड्राइविंग में चलने और लेन का उल्लंघन करने पर दंड प्रावधान के बोर्ड लगाए जाएं। जिन हाईवेज पर लेन ड्राइविंग की सख्ती से पालना करवाई जा रही है। वहाँ घटित दुर्घटनाओं की लेन ड्राइविंग प्रक्रिया लागू करने से पहले और बाद के दुर्घटनाओं के परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा। कमेटी ने NH-148 दौसा-मनोहरपुर हाईवे की थर्ड पार्टी ऑडिट कराने के लिए भी कहा है। इस हाईवे पर गंभीर सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर ऑपरेशनल सड़क सुरक्षा ऑडिट कराई जाएगी। इस हाईवे पर शीघ्र ही अल्पकालीन सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले भार वाहनों का सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्ती से पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कुलमिलाकर परिवहन विभाग का प्रयास है कि इन निर्णयों की क्रियान्विति शीघ्र कराई जाए, जिससे हाईवेज पर होने वाले हादसों में कमी लाई जा सके。
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