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ग्रुप बुकिंग में धोखाधड़ी: DGCA नियम के बावजूद एयरलाइंस फुल रिफंड नहीं दे रहीं
KCKashiram Choudhary
Nov 21, 2025 07:06:03
Jaipur, Rajasthan
ग्रुप बुकिंग के नाम पर एयरलाइंस की धोखेबाजी! - यात्रियों को ग्रुप बुकिंग के टिकट किए जा रहे रिसेल, एयरलाइंस के मीडियन एजेंट, कार्रवाई कब ? - DGCA कहता है, 24 घंटे तक कर सकते हैं बदलाव, टिकट बुकिंग के 24 घंटे में कैंसिल कर सकते - ऐसे में यात्रियों को मिलना चाहिए फुल रिफंड, लेकिन एयरलाइंस नहीं कर रही DGCA नियमों की पालना जयपुर। हवाई यात्रा करने वाले यात्री इन दिनों एयरलाइंस की ग्रुप बुकिंग और टिकट रिसेलिंग के नाम पर की जाने वाली धोखेबाजी का शिकार हो रहे हैं। यदि गलती से बुकिंग में नाम गलत हो जाए, या किसी कारणवश टिकट बुकिंग कैंसिल करनी हो तो यात्रियों को पूरा रिफंड नहीं दिया जा रहा। जबकि डीजीसीए का स्पष्ट नियम है कि बुकिंग के 24 घंटे के अंदर किया जाना वाला कैंसिलेशन या संशोधन नि:शुल्क किया जा सकता है। ऐसा ही मामला जयपुर के एक यात्री समूह के साथ सामने आया है। दरअसल केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने फरवरी 2019 में हवाई यात्रियों के हितों की सुरक्षा के लिए एक नियमावली जारी की थी। इस पैसजर चार्टर के तहत यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल होने, ओवरबुकिंग होने पर फ्लाइट में बोर्डिंग करने से मना करने, फ्लाइट डायवर्ट होने, कैंसिलेशन चार्ज आदि के बारे में नियम बताए गए हैं। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर टिकट कैंसिलेशन किए जाने पर यात्रियों से कोई चार्ज नहीं लेने सम्बंधी नियम बने हुए हैं। इन्हीं नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि टिकट बुकिंग करने के 24 घंटे के अंदर यदि कोई यात्री अपनी टिकट कैंसिल करवाता है या फिर उसमें कोई संशोधन करना चाहता है तो वह उसे नि:शुल्क कर सकता है। टिकट बुक करने के अगले 24 घंटे तक यात्री को यह सुविधा नि:शुल्क मिलेगी। हालांकि यह सुविधा उसी स्थिति में मिलेगी, यदि यात्री की फ्लाइट 7 दिन बाद की हो। लेकिन इन दिनों एयरलाइंस इस नियम को नहीं मान रही हैं। दरअसल कई बार यात्री से गलती से नाम या सरनेम भरने में गलती हो जाती है। कई बार यात्री किसी इमरजेंसी स्थिति के चलते यात्रा तिथि में बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन फ्लाइट कैंसिलेशन पर फुल रिफंड नहीं दिया जा रहा है। जयपुर के एक यात्री समूह के साथ क्या हुआ ? - यात्री मनीष अग्रवाल व 5 अन्य ने जयपुर से दुबई और वापसी की टिकट बुक कराई - 16 नवंबर को जयपुर से दुबई जाने की 4 दिसंबर की 6 यात्रियों की टिकट बुक करवाई - साथ ही 7 दिसंबर को दुबई से जयपुर आने की उन्हीं 6 यात्रियों की टिकट बुक की - स्पाइसजेट फ्लाइट में दुबई जाने की टिकट मेक माई ट्रिप पार्टनर के जरिए की गई - स्पाइसजेट से ही जयपुर आने की टिकट ट्रेवल बुटीक ऑनलाइन पोर्टल से बुक की - यात्री ने यह बुकिंग ट्रेवल कम्पनी फेयर फिक्स के जरिए बुक की थी - जब पता चला कि उन्हें जाना फरवरी में था, गलती से दिसंबर में बुक हो गई टिकट - तो यात्री ने टिकट बुकिंग कैंसिल कर रिफंड के लिए कहा - नियम यह है 24 घंटे में टिकट कैंसिलेशन पर फुल रिफंड दिया जाना चाहिए - टिकट कैंसिल किए तो ट्रेवल बुटीक पोर्टल ने वापसी का फुल रिफंड कर दिया - लेकिन एमएमटी पार्टनर ने जाने की टिकट पर प्रति यात्री 5500 रुपए कैंसिलेशन चार्ज मांगा यात्री ने शिकायत की, जवाब क्या आया ? इस मामले में जब यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर डीजीसीए, स्पाइसजेट एयरलाइन और मेक माई ट्रिप कम्पनी को शिकायत की तो स्पाइसजेट एयरलाइन ने डीएम मैसेज में कहा कि वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। एयरलाइन ने कहा कि यात्री द्वारा की गई बुकिंग एक ग्रुप फेयर में की गई है। इसके लिए एयरलाइन ने ट्रिनिटी एयर ट्रेवल टूर्स नामक कम्पनी से सम्पर्क करने को कहा। जबकि रोचक बात यह है कि यात्री ने एयरलाइन द्वारा बताई इस ट्रिनिटी एयर ट्रेवल टूर्स कम्पनी से कभी सम्पर्क ही नहीं किया था। वहीं मेक माई ट्रिप ने भी बुकिंग कैंसिलेशन के पेटे 5500 रुपए प्रति यात्री चार्ज मांगा है। यात्री की शिकायत, एयरलाइन ने झाड़ा पल्ला! - स्पाइसजेट एयरलाइन ने कहा, पीएनआर UY218F में की गई है ग्रुप फेयर बुकिंग - मतबल यह कि एयरलाइन पहले ही इस पीएनआर के जरिए टिकट बेच चुकी - ट्रिनिटी एयर ट्रेवल टूर्स नामक कम्पनी को ग्रुप में कई टिकट बेच चुकी थी - एयरलाइन ने अपने जवाब में यह भी कहा, उनके पास नाम ही नहीं आए - जिन 6 यात्रियों के नाम से मेक माई ट्रिप पर बुकिंग की, वो नाम एयरलाइन के पास नहीं - सवाल यह कि क्या ट्रिनिटी एयर ट्रेवल टूर्स कम्पनी है टिकटिंग में कोई मीडियन एजेंट ? - क्या डीजीसीए इस तरह से करता है एयरलाइंस को एजेंट रखने को अलाऊ ? - यदि एजेंट की बेची टिकट दुबारा बुक की जाती है तो फिर डीजीसीए के नियम लागू क्यों नहीं ? - डीजीसीए को मीडियन एजेंट्स को नियम मानने के लिए करना चाहिए बाध्य मीडियन एजेंट्स नहीं मान रहे सरकार के नियम! एयरलाइंस की इस मीडियन एजेंट की परिपाटी से यात्रियों के अधिकारों का पूरी तरह से हनन हो रहा है। टिकट बुकिंग एक्सपर्ट विशाल पारवानी ने बताया कि यात्रियों को मीडियन एजेंट द्वारा खरीदे गए टिकट बेचे जाते हैं, लेकिन इस बारे में यात्रियों को पता ही नहीं होता। यात्री ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल्स से टिकट बुक करते हैं, लेकिन उन्हें मीडियन एजेंट्स के बारे में जानकारी नहीं दी जाती। कई वेब पोर्टल्स पर तो अब डीजीसीए के नियमों को चुनौती देने वाले टर्म्स एंड कंडीशन्स भी डाले जा रहे हैं। टिकट बुकिंग पोर्टल्स दे रहे डीजीसीए के नियमों को चुनौती?
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