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जी मीडिया स्टिंग के बाद जयपुर की 12 शराब दुकानों पर FIR दर्ज
KCKashiram Choudhary
Oct 31, 2025 15:00:18
Jaipur, Rajasthan
जयपुर में मयखाने बनी शराब दुकानों पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जी मीडिया ने 30 अक्टूबर को स्टिंग ऑपरेशन 'दुकानें या मयखाने' खबर प्रसारित की थी। जी मीडिया के खुलासे के बाद आबकारी विभाग ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है। शहर में एक दर्जन शराब दुकानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट देखिए- आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देश पर जयपुर शहर में आबकारी विभाग की टीमों ने एक दर्जन शराब दुकानों के खिलाफ जांच करते हुए कार्रवाई की है। जी मीडिया ने गुरुवार को स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया था। खबर में दर्ज तस्वीरों से स्पष्ट है कि जयपुर शहर में शराब दुकानों के अंदर बिठाकर शराब पिलाई जा रही है। इससे नियम उल्लंघन के साथ लाइसेंस के पेटे मिलने वाली फीस का नुकसान हो रहा है। जी मीडिया ने खबर में शहर के सोडाला, पानीपेच, टोंक रोड लालकोठी, बर्फखाना आदर्श नगर और गोविंद मार्ग जनता कॉलोनी स्थित शराब दुकानों के बीच की तस्वीरें दिखाई थीं। इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग दुकान के अंदर बैठकर शराब पीते देखे गए। खबर प्रसारित होने के बाद आबकारी विभाग की टीमों ने शुक्रवार को जयपुर के एक दर्जन अलग-अलग दुकानों पर कार्रवाई की है। इन दुकान संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इन शराब दुकानों पर दर्ज हुए मामले: जयपुर शहर पूर्व सर्किल में वार्ड 91,92 की दुकान 2 पर FIR संख्या 29; पश्चिम सर्किल में वार्ड 45,46 की दुकान संख्या 1 पर FIR संख्या 31; पश्चिम सर्किल में वार्ड 63 की दुकान संख्या 2 पर FIR संख्या 32; उत्तर सर्किल में वार्ड 34,35 की दुकान संख्या 3 पर FIR संख्या 21; झोटवाड़ा सर्किल में वार्ड 34,36,37 की दुकान संख्या 4 पर FIR 42; झोटवाड़ा सर्किल में वार्ड 43,44 की दुकान संख्या 4 पर FIR 43; दक्षिण-पूर्व सर्किल में वार्ड 111,115 की दुकान संख्या 1 पर FIR 47; दक्षिण-पूर्व सर्किल में वार्ड 110,139 की दुकान संख्या 3 पर FIR 48; सांगानेर सर्किल में वार्ड 72,73 की दुकान संख्या 3 पर FIR 38; सांगानेर सर्किल में वार्ड 63,66,67 की दुकान संख्या 4 पर FIR 39; दक्षिण सर्किल के वार्ड 134,138 में दुकान संख्या 4 पर FIR 48; दक्षिण सर्किल के वार्ड 141,142 में दुकान संख्या 2 पर FIR 49. आबकारी विभाग आगामी दिनों में भी शराब दुकानों पर नियम उल्लंघन पर कार्रवाई जारी रखेगा। इन सभी शराब दुकान संचालकों के खिलाफ आबाकरी अधिनियम 1950 की धारा 58 सी के तहत लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें जुर्माना लगाने के साथ ही शराब दुकानों का लाइसेंस निलंबित करने और निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।
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