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सुप्रीम कोर्ट बोले: महिलाओं के अधिकार बनाम हिंदू सामाजिक ढांचे में संतुलन जरूरी
ASArvind Singh
Sept 25, 2025 10:55:01
Noida, Uttar Pradesh
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस बात का ध्यान रखेगा की हज़ारों साल से चली आ रही हिंदू सामाजिक और पारिवारिक ढांचे को नुकसान न पहुंचे।
कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं के अधिकार अहमियत रखते है लेकिन सामाजिक ढांचे और अधिकारो के बीच संतुलन होना चाहिए।
जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जिनमे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 15 और 16 को चुनौती दी गई थी। इन सेक्शन के मुताबिक अगर कोई महिला नि: संतान मरती है और उसने अपनी कोई वसीयत नहीं की है तो ऐसी सूरत में उसकी संपत्ति उसके पति को मिलती है। पति के जीवित न रहने की सूरत में उसकी संपत्ति पति के घरवालों को मिलती है ना कि उसके मायके वालों को।
कोर्ट में दायर याचिकाओं में इस मसले से जुड़े व्यक्तिगत विवादों का हवाला देते हुए क़ानून के इस प्रावधान को चुनौती गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह क़ानून महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण है।महिलाओं की ख़ुद की अर्जित संपत्ति मायके वालों को मिलनी चाहिए।
सुनवाई के दौरान जस्टिस बी वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों से कहा कि हम कोर्ट होने के नाते आपको आगाह कर रहे है कि हिन्दू सामाजिक व्यवस्था को नुकसान मत पहुंचाइए। हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा फैसला दें जो हजारों सालों से चले आ रहे ढांचे को तोड़े। कोर्ट महिलाओं को अधिकार देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था और अधिकारों में संतुलन होना चाहिए।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हिन्दू समाजिक ढांचे में महिला जब विवाह करती है तो वह पति के परिवार की हो जाती है. उसका गोत्र बदल कर वही हो जाता है जो पति का है। कानून के मुताबिक अगर उसे भरण-पोषण मांगना होता है तो वह पति या उसके परिवार से मांगती है. वो इसके लिए अपने माता-पिता या भाई-बहन पर मुकदमा नहीं करती।
बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत विवाद से जुड़े मामलों को आपसी बातचीत से मध्यस्थता केंद्र भेजने का फैसला लिया है। 11 नवंबर को कोर्ट आगे सुनवाई करेगा
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