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राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पास: जेल-जुर्माना तय
ACAshish Chauhan
Sept 10, 2025 09:02:41
Jaipur, Rajasthan
\Bकांग्रेस राज में हुआ जबरन धर्मांतरण-लव जिहाद,अब कानून लाए है तो ऐसे लोगों को जेल में डालेंगे-सीएम \B\B
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\Bआशीष चौहान,\B
\Bजयपुर-\Bराजस्थान विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हो गया है.विधेयक पास होने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा.सीएम ने कांग्रेस राज में जबरन धर्मांतरण को लेकर आरोप लगाए और चेतावनी भी दी कि अब ऐसी हरकत हुई तो जेल की सलाखे उनके लिए तैयार है.
\Bकांग्रेस राज में हुई तुष्टिकरण की राजनीति-\B
इस बिल के पास होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.सीएम ने कहा कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सरकार कानून लेकर आई है.कांग्रेस राज में तुष्टिकरण की राजनीति की गई,ये तुष्टिकरण के बिना रह नहीं सकते.कांग्रेस के समय में लव जिहाद खुलेआम हो रहा था.लेकिन हमारे समय में ये सब नहीं चलेगा,समाज के विरोध में एक भी काम नहीं होगा.कांग्रेस राज में प्रदेश में धर्मांतरण वाले गिरोह सक्रिय थे.ये एक बड़ी समस्या बन गई थी.लेकिन कठोर कानून बनाकर हमने स्पष्ट संदेश दे दिया है.ऐसी मानसिकता अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी.कुछ लोग आदिवासी भाई,बहनों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे.वो अपनी हरकत से बाज आए,हम किसी भी कीमत पर अब उन्हें बख्शेंगे नहीं.सलाखों के पीछे उनको भेजा जाएगा.हिन्दू धर्म के विरोध में अब एक भी काम नहीं होगा.कांग्रेस ने विधेयक का विरोध करके दिखा दिया कि वो धर्मांतरण की मानसिकता वालों के साथ है.
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\Bबाइट-भजनलाल शर्मा,सीएम,राजस्थान (स्पीच में आखिरी के 10 मिनट)\B
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\B25 लाख रुपए और उम्रकैद का प्रावधान-\B
राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित हो गया है. अब यह बिल राज्यपाल के पास जाएगा. राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह बिल कानूनी रूप लेगा. इस विधेयक में सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के खिलाफ सख्त प्रावधान किए हैं. जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के दोषी पाए जाने वालों को अब उम्रकैद की सजा होगी। साथ ही 25 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है. धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं की इमारतों पर बुलडोजर चलाए जाने का प्रावधान भी जोड़ा गया है.सीएम का कहना है कि अब जो भी जबरन धर्मांतरण करवाएगा,उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पडेगा.
\Bबाइट-भजनलाल शर्मा,सीएम,राजस्थान (स्पीच में आखिरी के 10 मिनट)\B
\Bतीसरी बार विधानसभा में पास हुआ बिल-\B
धर्मांतरण विरोधी बिल राजस्थान विधानसभा में तीसरी बार पास हुआ है. इससे पहले वर्ष 2006 और वर्ष 2008 में भी धर्मांतरण विरोधी बिल पास हुए थे. ये दोनों बिल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के समय लाए गए थे. राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अटॉर्नी जनरल द्वारा आपत्ति लगाए जाने के कारण ये बिल कानून रूप में लागू नहीं हो सके.
नोट-इस खबर की फीड टीवीयू से \BJPR_CM_PROG\B स्लग से इंजस्ट हुई है.विधानसभा और सीएम के शाट्स भी लगाए।
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