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दिल्ली HC में 'आई लव मोहम्मद' याचिका: FIR-गिरफ्तारी पर क्या बदलेगी स्थिति?
ASArvind Singh
Sept 27, 2025 09:30:41
Noida, Uttar Pradesh
*'आई लव मोहम्मद' विवाद पर HC में याचिकाकर्ता का पक्ष*
Feed ID 2709ZN_DELHI_HC_SHUJAAT_BYTE
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शुजात अली, याचिकाकर्ता, मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष
( इन्होंने पुलिस कार्रवाई को ,FIR को मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला बताया है। कहा है-आई लव यू मोहम्मद सिर्फ पैगम्बर साहब के लिए प्रेम का इज़हार है, इसमे कुछ आपत्तिजनक नहीं है। हाई कोर्ट ने दायर याचिका की जानकारी दी है कि कोर्ट से ईद मामले में दख़ल देने, FIR रद्द करने और गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई से संरक्षण दिए जाने की मांग की है।
साथ ही मुस्लिम समुदाय से भी अमन, शांति व्यवस्था बनाये रखने/ विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की है)
Story details:-
'आई लव मोहम्मद' विवाद को लेकर दिल्ली HC में याचिका दायर हुई है।
रज़ा एकेडमी के प्रतिनिधि और मुस्लिम स्टूडेंट्सऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुजात अली की ओर से दायर इस याचिका में मुस्लिम समुदाय के उन सदस्यों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को चुनौती दी गई है, जिन्होंने "आई लव मोहम्मद" लिखे पोस्टर और बैनर लगाए थे।*
याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस ने इस मामले में जो FIR दर्ज की है , वो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाली और उनके मौलिक अधिकार का हनन करने वाली है।
याचिका में कहा गया है कि ये पोस्टर मिलाद-उन-नबी त्योहार के दौरान लगाए गए थे, जो पैग़ंबर साहब की याद में मनाया जाता है।जिन्होंने ऐसे पोस्टर लगाए थे, वे तो केवल अपना धार्मिक त्योहार मना रहे थे और ख़ुदा के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहे थे।लेकिन बिना किसी सबूत के बहुसंख्यक समुदाय ने उनके खिलाफ दंगे भड़काने,शांति भंग करने के आरोप में केस दर्ज करा दिए।पुलिस ने भी FIR दर्ज कर मुस्लिम समुदाय की शांतिपूर्ण धार्मिक अभिव्यक्ति को अपराध ठहरा दिया ।
याचिका में कोर्ट से इस मामले में दख़ल देने, FIR की स्वतंत्र, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई से संरक्षण दिए जाने की मांग की गई है।
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