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गाजीपुर: 8 साल के बालक के साथ दुष्कर्म-हत्या पर फांसी की सजा
ATALOK TRIPATHI
Oct 07, 2025 13:37:28
Gazipur, Dhaka Division
नाबालिक बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फांसी की सजा
गाजीपुर
नाबालिक बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. 14 साल पहले गाजीपुर न्यायालय ने डबल मर्डर में मृत्युदंड का फैसला सुनाया था. 14 साल बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रामावतार प्रसाद की अदालत ने 20 माह में सुनाया मृत्युदंड की सजा. न्यायालय ने दुष्कर्म और हत्या के दोनों मामले में सुनाया मृत्युदंड का फैसला. गहमर थाना इलाके में 8 साल के एक नाबालिक बालक के साथ 20 माह पहले आरोपी संजय नट ने अप्राकृतिक दुष्कर्म के बाद हत्या की थी. गला घोंट कर हत्या के बाद लाश को बोर में भरकर घर के बक्से में बंद किया था. न्यायालय ने फैसला सुनाते वक्त इस विभत्स घटना को रियर एंड रियरेस्ट मामला मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है. इस बात की पुष्टि शाशकीय अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने की है. शाशकीय अधिवक्ता ने कहा मामले में मेरे द्वारा कुल 8 गवाहों को पेश किया गया. सभी गवाहों ने कथानक का समर्थन किया जिसके बाद न्यायालय ने मामले में टिप्पणी करते हुए मृत्युदंड का फैसला सुनाया है.
गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रामावतार प्रसाद की अदालत ने आठ साल के मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल, गहमर थाना क्षेत्र में करीब 20 माह पहले एक आठ साल के नाबालिग बालक के साथ आरोपी संजय नट ने पहले अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने मासूम की लाश को बोर में भरकर अपने ही घर के बक्से में छिपा दिया था। घटना 19 फरवरी 2024 की है और मामले में चार्जशीट 11 अप्रैल 2024 को न्यायालय में दाखिल किया गया और 6 जून 2024 को अभियुक्त के विरुद्ध चार्जफ्रेम हुआ। इस सनसनीखेज मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट, रामावतार प्रसाद की अदालत में चल रही थी。
मात्र 20 महीनों के अंदर अदालत ने दोष सिद्ध करते हुए आरोपी संजय नट को दुष्कर्म और हत्या – दोनों मामलों में मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई है। इस बात की पुष्टि शाशकीय अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मामले में कुल 8 गवाहों को पेश किया गया, और सभी गवाहों ने कथानक का पूरी तरह समर्थन किया। अदालत ने इस विभत्स घटना पर टिप्पणी करते हुए इसे “रेयर ऑफ द रेयरेस्ट” मामला करार दिया और मृत्युदंड का फैसला सुनाया। बता दें, गाजीपुर न्यायालय ने करीब 14 साल पहले डबल मर्डर केस में मृत्युदंड का फैसला सुनाया था, और अब 14 साल बाद एक बार फिर किसी जघन्य अपराध पर अदालत ने फांसी की सजा दी है.
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