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वक्फ पोर्टल समस्या पर प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री रिजिजू से मुलाकात
PSPramod Sharma
Dec 11, 2025 14:09:44
Delhi, Delhi
All India Muslim Personal Law Board के एक प्रतिनिधि दल ने आज केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की। बैठक में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद में अपलोड करने के संबंध में मुसलमानों को समस्याओं के बारे में चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन प्रस्तुत किया और उम्मीद पोर्टल पर पंजीकृत वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने में आ रही कठिनाइयों और तकनीकी समस्याओं के बारे में विस्तृत बताया, जिसके कारण लाखों संपत्तियाँ पंजीकृत नहीं हो सकीं। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास पहले से पंजीकृत संपत्तियों को अपलोड करने की जिम्मेदारी स्वयं affected boards की होनी चाहिए थी और इसके लिए कम से कम दो साल का समय देना चाहिए था; इसलिए अपलोड न हो पाने के कारण समय सीमा कम से कम एक वर्ष बढ़ाने का अनुरोध। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को सूचित किया कि वक्फ अधिनियम/उम्मीद अधिनियम में संशोधन और धारा 3बी के तहत उम्मीद पोर्टल पर विवरण अपलोड अनिवार्य बनाने से मुस्लिम समुदाय पर दबाव बढ़ा है। सबसे पहले, सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों को अपलोड करने की छह महीने की समय सीमा अत्यंत कम है। दूसरे, पोर्टल पर विवरण अपलोड करते समय तकनीकी समस्याओं के कारण सभी संपत्तियाँ अपलोड करना कठिन हो गया है; पंजाब वक्फ बोर्ड, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, गुजरात वक्फ बोर्ड और राजस्थान वक्फ बोर्ड ने समय बढ़ाने के लिए ट्रिब्यूनल से संपर्क किया और ट्रिब्यूनल ने उन्हें समय सीमा बढ़ा दी। मुतवल्लियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अपलोड करने की समय सीमा एक वर्ष तक बढ़ाने का आग्रह किया गया। पोर्टल के शुभारंभ की तिथि से गणना के हिसाब से भी विसंगतियाँ हैं; उमीद नियम 03/07/2025 को अधिसूचित थे, और उसी तिथि को अपलोड के लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ और विवरण बताए गए थे; पोर्टल के शुभारंभ की तिथि 06/06/2025 को अधिनियम के प्रारंभ की तारीख नहीं माना जा सकता क्योंकि यह अभिलेख में निर्दिष्ट नहीं है।
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