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हरियाणा FDA मिलावट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई: दूध-घी नमूनों पर छापे
VRVIJAY RANA
Feb 11, 2026 03:00:57
Chandigarh, Chandigarh
राज्य सरकार मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करेगी : आरती सिंह राव
हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करेगी। मिलावट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ छापामारी करने के निर्देश दिए गए हैं , यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा के आयुक्त डॉ मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश में लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने दूध और दूध से बने उत्पादों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक राज्य के विभिन्न जिलों में पनीर, देसी घी, दूध एवं अन्य दुग्ध उत्पादों के सैंपल लेकर जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजे गए।
जाँच रिपोर्ट के आधार पर कई नमूने असुरक्षित, अवमानक तथा गलत ब्रांडिंग वाले पाए गए। इसके बाद विभाग ने संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों (FBOs) के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
इन जिलों में की गई कार्रवाई
डॉ मनोज कुमार ने बताया कि पलवल, हिसार, नूंह, महेंद्रगढ़, झज्जर, रीवाड़ी और पानीपत सहित कई जिलों के विक्रेताओं की जांच की गई। कई स्थानों पर पनीर और देसी घी के नमूने फेल पाए गए, जिनकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। कुछ मामलों में दुकानों को सील करने और एफआईआर दर्ज करने जैसी कार्रवाई भी की गई है, जबकि अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है।
उन्होंने बताया कि पलवल में श्री सैकुल खान पुत्र श्री जंगी के मिल्क प्लांट में पनीर की रिपोर्ट असुरक्षित एवं अवमानक पाई गई। इसी प्रकार , हिसार जिला में राधिका इंटरप्राइजिज पर छापा मरकर देसी घी के सैंपल लिए गए जो कि असुरक्षित , अवमानक और बिक्री के लिए प्रतिबंधित पाए गए। इस मामले में श्री सुरेंद्र Kumar पुत्र श्री रामचंद तथा श्री अमित सचदेवा पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार की दुकान सील कर दी गई और एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसी जिला में श्री शिव कुमार पुत्र श्री ऋषिकेश , दिनेश सिंगल पुत्र शेर सिंगल तथा श्री रविंद्र पुत्र श्री कृष्ण के इंटरप्राइजिज पर देसी घी के सैंपल लिए गए जो असुरक्षित , अवमानक और बिक्री के लिए प्रतिबंधित पाए गए। नूह जिला में श्री जकारिया खान पुत्र सहीद अहमद का देसी घी का ब्रांड गलत पाया गया। इसी जिला में मोहम्मद सोहिल पुत्र ताहिर तथा ताहिर पुत्र असलम के संस्थानपर पनीर की जाँच की गई जिसमें असुरक्षित , अवमानक और बिक्री के लिए प्रतिबंधित पाया गया है।
उन्होंने जानकारी दी कि महेंद्रगढ़ जिला में श्री अंकित शर्मा पुत्र श्री शिव कुमार के संस्थान , MFग मेसर्स परम डेयरी लिमिटेड तथा वितरक गुरु नानक सेल्स एजेंसी में देसी घी के सैंपल को असुरक्षित , अवमानक और बिक्री के लिए प्रतिबंधित पाया गया है। इसी जिला में माई डेयरी मिल्क में देसी घी का सैंपल लिया गया जिसमें वह घी असुरक्षित , अवमानक और बिक्री के लिए प्रतिबंधित पाया गया है, इसी को देखते हुए श्री राधेश्याम पुत्र श्री छोटे लाल , मेसर्स सोनी सरस डेयरी तथा निर्माता मेसर्स रिद्धि सिद्धि फूड प्रोडक्ट्स Tosham के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
डॉ मनोज कुमार ने आगे झज्जर जिला में श्री कृष्णा देसी घी पर छापा मारा गया जिसमें देसी घी को असुरक्षित , अवमानक और बिक्री के लिए प्रतिबंधित मिलने पर श्री गौरव पुत्र कश्मीरी लाल , मेसर्स गौरव किरयाना स्टोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रेवाड़ी जिला में डेयरी नइस शुद्ध देसी घी संस्थान पर छापा मारा गया जिसमें यह घी असुरक्षित , अवमानक और बिक्री के लिए प्रतिबंधित पाया गया है, इसके बाद श्री अतुल गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण चांद , मेसर्स अतुल एजेंसीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पानीपत जिला में मेसर्स अंकुर डेयरी पर देसी घी का सैंपल लिया गया जो कि जांच में असुरक्षित पाया गया है इस मामले में श्री रजत पुत्र श्री रामपाल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में दिये गये प्रावधानों की पालना न करने के कारण संबंधित अधिकारी द्वारा खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBOs) के 4 लाइसेंस व 2 पंजीकरण रद्द किये गये।
सोया उत्पादों को खुले रूप में बेचना प्रतिबंधित है
फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा के आयुक्त डॉ मनोज कुमार ने बताया कि कई खाद्य व्यवसाय संचालक दूध उत्पादों के समान दिखने वाले उत्पादों को पनीर के नाम से बेच रहे हैं, जबकि वास्तव में ये सोया पाउडर और वनस्पति (रिफाइंड) से प्राप्त तेल या रसायनों से बने होते हैं जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत नियमों एवं विनियमों की धारा 26 के तहत यह अपराध है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत नियमों एवं विनियमों के अनुसार, सोया उत्पादों को खुले रूप में बेचना प्रतिबंधित है। सोया उत्पादों या परिष्कृत/वनस्पति (रिफाइंड) तेल या अन्य रसायनों से तैयार उत्पादों को पनीर/घी के नाम से बेचने वाले सभी निर्माताओं पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के अन्तर्गत जारी लाइसेंस की शर्त संख्या 6 के तहत धारा 26 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाएगा और खाद्य व्यवसाय संचालक के लाइसेंस में उल्लिखित उत्पादों के अलावा अन्य उत्पादों के निर्माण के लिए उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यदि पनीर/घी या किसी अन्य खाद्य उत्पाद का नमूना दूसरी बार निम्न गुणवत्ता/असुरक्षित पाया जाता है और उस पर गलत ब्रांडिंग की गई है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 64(1) (iii) के प्रावधानों के अनुसार खाद्य व्यवसाय संचालक का लाइसेंस/पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
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