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POCSO केस: उमाशंकर उर्फ कुसु को 20 वर्ष कठोर कारावास और जुर्माने की सजा
GBGovindram Bareth
Dec 13, 2025 02:45:20
Saiki, Bihar
फॉस्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) सारंगढ द्वारा आरोपी उमाशंकर उर्फ कुसु को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया।
न्यायालय में थाना भटगांव के अपराध जो कि विशेष आपराधिक प्रकरण अंतर्गत पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित है में आरोपी उमाशंकर उर्फ कुसु पिता सालिकराम यादव निवासी ग्राम गिरवानी थाना भटगांव जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ को जो कि नाबालिक बालिका age 14 वर्ष 4 माह, जो अपने स्कूल पढ़ने के लिए जा रही थी उसे आरोपी ने स्कूल छोड़ने की बात बोलकर अपनी मोटरसाइकाइक में बैठा कर ले गया था और नाबालिग पीड़िता को शादी करने की बात बोलकर उसके साथ निरंतर जबरन शारीरिक संबंध बनाया था इसके संबंध में पीड़ित बालिका के पिता के द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिस पर थाना- भटगांव में अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। पीड़ित बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का पाए जाने से माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फॉस्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सारंगढ़ के द्वारा मामले का त्वरित विचारण कर सभी साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद आज आरोपी को धारा 137(2) के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है और धारा 87 भा.न्याय.स. के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 (2) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना तथा धारा-5 (ठ)/6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है। अदालत के द्वारा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता के शारीरिक एवं मानसिक क्षति एवं पुनर्वास हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत राज्य शासन को प्रतिकर भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है यह फैसला बाल सुरक्षा एवं यौन अपराध के खिलाफ राज्य शासन एवं न्याय पालिका की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करता है, इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार तिवारी ने अभियोजन पक्ष रखते हुए पैरवी की।
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