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कॉटिल्य नगर लीज मामले में नेताओं के जमीन आवंटन पर उच्चस्तरीय जांच की मांग
RSRUPENDRA SHRIWASTVA
Jan 05, 2026 10:23:23
Patna, Bihar
पूर्व मुख्यमंत्री और RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव का कौटिल्यनगर में आवंटित जमीन पर बढ़ी मुश्किलें समाज से भी गुड्डू बाबा ने उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को लिखा पत्र लालू यादव समेत और भी MLA, MLC को नियम के उल्लंघन की उच्चस्तरीय जांच का किया मांग बिहार में राजनीति हुई शुरू
लैंड फॉर जॉब, आईआरसीटीसी घोटाले का आरोप झेल रहे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनके परिजनों के लिए नये साल में एक और मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने लीज पर दी गई कौटिल्य नगर की जमीन पर जांच के लिए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को पत्र लिखा है, लालू प्रसाद का परिवार 10 सर्कुलर रोड आवास से कौटिल्य नगर स्थित आवास में शिफ्ट होने वाला है। कौटिल्य नगर में अन्य नेताओं को भी लीज पर जमीन दी गई है
कौटिल्य नगर के मामले में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर 1986 में नेताओं को 20 एकड़ जमीन लीज पर आवंटित कर दी गई, जहां कई नेताओं ने घर बना लिए थे और शर्तों का पालन नहीं किया गया। 2016 से हाईकोर्ट में अतिक्रमण हटाने का मामला चल रहा है, जमीन पटना विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित थी जिसे बाद में वेटेनरी कॉलेज को दिया गया। लीज एक्सपायर होने के बाद भी नवीनीकरण के लिए अनुरोध किया गया, पर स्वीकृति नहीं मिली। कई नेताओं के हितों के कारण कार्रवाई धीमी रहने का आरोप है, और अब यह मामला जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के विचारों के अनुसार गरीबों को मकान उपलब्ध कराने के प्रावधान से जुड़ा है।
कांग्रेस के पूर्व एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि कोऑपरेटिव पहले से बना है और विभिन्न सदस्य लाभार्थ रहे हैं; नियमों के अनुसार जाँच और एलॉटमेंट हो यदि वास्तविक जगह न हो तो आवेदन करने वालों को ही आवंटन मिलना चाहिए।
पूर्व विधायक शक्ति यादव ने कहा पटना में कई जमीनें अनधिकृत कब्जे में हैं और इनकी भी जांच होनी चाहिए; लालू यादव परिवार से जुड़े कई नेताओं के घरों के पते बताये गए हैं। 1986 में कोऑपरेटिव के गठन के समय से पूर्व अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण यादव थे और अब भी वही अध्यक्ष का पद चल रहा है; 1992 में लालू यादव मुख्यमंत्री रहते हुए आवंटन हुआ और विभिन्न प्लॉट्स का उल्लेख सुशील मोदी की किताब ‘लालू लीला’ में मिलता है।
कौटिल्य नगर योजना के अनुसार 45 (2) बायलॉज के अनुसार किसी सदस्य को एक से अधिक प्लॉट लेने की अनुमति नहीं है और समितियों को एक से अधिक प्लॉट आवंटित करने का अधिकार नहीं है; अगर प्लॉट बेचना हो तो उसे सोसाइटी को सरेंडर करना अनिवार्य है ताकि प्रतीक्षा कर रहे विधायकों और MLC को प्रदान किया जा सके। इस मामले में 5 प्लॉट्स के बारे में ब्योरा भी दिया गया है कि कैसे लालू यादव और जयप्रकाश नारायण यादव ने अपने नाम एक-एक प्लॉट दर्ज करवाये, और राबड़ी देवी के प्लॉट से जुड़े अन्य अधिकारों के उल्लेख भी शामिल हैं।
जहां लालू यादव रेल मंत्री के समय आवास सम्बन्धी आवंटन को लेकर सवाल उठते रहे, वहां कौटिल्य नगर की जमीन माननीयों को आवास के लिए दी गई थी, लेकिन कई माननीय इसे व्यवसायिक उपयोग या किराए पर लगा चुके हैं।
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