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लेह-कारगिल हिंसा के बाद सुरक्षा योजनाएं लागू, 70 घायल, 4 मौतों की पुष्टि
KHKHALID HUSSAIN
Sept 25, 2025 05:30:37
Chaka,
2509ZN_KARGIL_SITUATION ( TVU 9 )
कल हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद आज लेह और कारगिल सहित सभी गांवों कस्बों में कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए हाई है लद्दाख पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए त्यार खड़े हैं और सीआरपीएफ को स्टैंडबाई रखा गया है। आज कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स ने काहिल बाँध का अहवाल भी किया है
WT FROM LAL CHOWK OF KARGIL WITH LADAKH POLICE FULLY GEARED UP
हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि कारगिल में धारा 163 लागू कर दी गई है। हिंसक विरोध प्रदर्शनों में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हो गए।
गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वांगचुक ने "अरब स्प्रिंग-शैली के विरोध प्रदर्शनों" और "नेपाल में जेन जेड विरोध प्रदर्शनों" का ज़िक्र किया, जिससे लोगों को गुमराह किया गया और चल रही बातचीत के बावजूद हिंसा भड़की।
संविधान की छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और सुरक्षा की माँग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और सुरक्षा बलों सहित 70 से ज़्यादा घायल हो गए, उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता के आदेश पर लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया है।
इस बीच, गृह मंत्रालय (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी एक बयान में कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिंसक विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया, जिसके कारण लेह में हताहत हुए और नुकसान हुआ। गृह मंत्रालय ने उन्हें अशांति भड़काने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। मंत्रालय ने मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता भी जताई और पिछली वार्ताओं में हुई प्रगति को रेखांकित किया।
गृह मंत्रालय के हैंडआउट में लिखा है, "श्री सोनम वांगचुक द्वारा 10-09-2025 को छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की गई थी। यह सर्वविदित है कि भारत सरकार इन्हीं मुद्दों पर शीर्ष निकाय लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति और उप-समिति के औपचारिक माध्यम से और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकों के माध्यम से उनके साथ कई बैठकें हुईं।
इस तंत्र के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया ने लद्दाख अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% करने, परिषदों में 1/3 महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने और भोटी और पुरगी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई।
हालाँकि, कुछ राजनीति से प्रेरित व्यक्ति उच्चाधिकार प्राप्त समिति के तहत हुई प्रगति से खुश नहीं थे और बातचीत की प्रक्रिया को विफल करने की कोशिश कर रहे थे।
उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जबकि 25 और 30 अक्टूबर को भी बैठकें निर्धारित हैं। 26 सितंबर को लद्दाख के नेताओं के साथ।
जिन मांगों को लेकर श्री वांगचुक भूख हड़ताल पर थे, वे एचपीसी में चर्चा का अभिन्न अंग हैं। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल वापस लेने का आग्रह करने के बावजूद, उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया।
24 सितंबर को, लगभग 11:30 बजे, उनके भड़काऊ भाषणों से उकसाई गई भीड़ भूख हड़ताल स्थल से निकली और एक राजनीतिक दल के कार्यालय के साथ-साथ लेह के मुख्य चुनाव आयुक्त के सरकारी कार्यालय पर हमला किया। उन्होंने इन कार्यालयों में आग लगा दी, सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया और पुलिस वाहन को आग लगा दी। बेकाबू भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया जिसमें 30 से अधिक पुलिस/सीआरपीएफ कर्मी घायल हो गए। भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना और पुलिसकर्मियों पर हमला करना जारी रखा। आत्मरक्षा में, पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी जिसमें दुर्भाग्य से कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। सुबह हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर, स्थिति नियंत्रण में है।
यह स्पष्ट है कि भीड़ श्री सोनम वांगचुक द्वारा अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भड़काया गया। संयोग से, इस हिंसक घटनाक्रम के बीच, उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और स्थिति को नियंत्रित करने के गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गाँव के लिए रवाना हो गए।
सरकार पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करके लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है।
यह भी अनुरोध किया जाता है कि लोग मीडिया और सोशल मीडिया में पुराने और भड़काऊ वीडियो प्रसारित न करें। गृह मंत्रालय ने कहा।
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के बंद के आह्वान को देखते हुए, अधिकारियों ने कारगिल ज़िले में धारा 163 लागू कर दी है।
केडीए ने लद्दाख की मांगों के प्रति केंद्र सरकार की कथित उदासीनता के विरोध में कारगिल ज़िले में पूर्ण बंद की घोषणा की है। यह निर्णय 24 सितंबर को लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों और पूरे क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बाद लिया गया है।
एहतियाती उपाय के तौर पर, कारगिल के ज़िला मजिस्ट्रेट, राकेश कुमार, आईएएस ने जनता को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आदेश में कहा गया है कि बिना पूर्व लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, सार्वजनिक मार्च या प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, बिना पूर्व अनुमति के लाउडस्पीकर, ध्वनि एम्पलीफायर या वाहनों पर लगे सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। शांति भंग करने या शत्रुता भड़काने वाले सार्वजनिक बयानों, भाषणों या इलेक्ट्रॉनिक संदेशों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। शांति और सौहार्द को नुकसान पहुँचाने वाले उद्देश्यों के लिए पाँच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर पूरे जिले में प्रतिबंध रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेह में 36 साल बाद ऐसी हिंसा और कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी देखी गई है। 1989 में लेह में बौद्धों और मुसलमानों के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसके बाद लद्दाख बौद्ध संघ ने मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार जारी किया, जिसे 1992 में हटा लिया गया।
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