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पोस्को केस: दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म पर आरोपी को मौत की सजा
ASAvtar Singh
Nov 13, 2025 12:39:24
Gurdaspur, Punjab
स्टोरी एडिशनल सेशन जज (फास्ट ट्रैक) कोर्ट ने एक पोस्को एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को मौत तक उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि तीन लाख रुपये जुर्माना भी किया है। एंकर एडिशनल सेशन जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बलजिंदर सिद्धू की कोर्ट ने एक पोस्टो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को मौत तक उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि तीन लाख रुपये जुर्माना भी किया है। इस मामले में सरकारी वकील हरदीप कुमार ने बताया कि इस मामले के आरोपी ने एक मासूम दो साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। दोषी अभिषेक के खिलाफ सिविल लाइन बटाला में 29 जुलाई 2024 को मामला दर्ज किया गया था और बाद में उसकी गिरफ्तारी की गई थी। 26 सितंबर को कोर्ट में शुरू हुआ था जिसके बाद 15 महीने की सुनवाई के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया है। क्या है मामला : 29 जुलाई को मासूम बच्ची की माता ने पुलिस को बताया था कि वो लोगों के घरों में काम करती है। जबकि उसके पिता भी मजदूरी करते हैं।जब उसके पिता मजदूरी करके घर वापस आते हैं तो वो अपनी बेटी को उन्हें सौंपकर लोगों के घरों में काम करने जाती है। जबकि उसका पति शहर से बाहर काम करता है। 29 जुलाई की शाम को दोषी अभिषेक उसके पास आया और कहने लगा कि आप बच्ची को उसे सौंप कर काम पर जा सकती हैं। शाम करीब साढ़े पांच बजे वो अपनी बच्ची को अभिषेक को सौंप कर काम पर चली गई और जब एक घंटे बाद वापस आई तो अभिषेक वहां नहीं था जबकि उसकी बेटी रो रही थी। उसने बताया कि जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि अभिषेक ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने पीड़ित महिला के ब्यानों पर अभिषेक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी जबकि कुछ दिनों के बाद ही दोषी को गिरफ्तार भी कर लिया था। उक्त मामले की सुनवाई के बाद एडिशनल सेशन जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बलजिन्दर सिद्धू ने दोषी अभिषेक को मौत तक उम्रकैद और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है。
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