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Hoshiarpur146001

सुप्रीम कोर्ट ने 1158 प्रोफेसरों की नियुक्ति रद्द की, जानें क्यों!

RKRAMAN KHOSLA
Jul 14, 2025 11:41:50
Hoshiarpur, Punjab
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 11 58 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्ति को रद्द किया। कोर्ट ने इस नियुक्ति को सही ठहराने वाले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सितंबर 2024 में दिए आदेश को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रकिया मनमानी है, इसमे में नियम कानून को ताक पर रख दिया गया। राज्य सरकार के पास इसे सही ठहराने के लिए कोई वाजिब कारण नहीं है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से UGC के नियमों के मुताबिक नए सिरे से नियुक्ति प्रकिया शुरू करने का निर्देश दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर स्टेट कोडीनेटर बलविंदर सिंह चहल ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह भारती 2021 में कांग्रेस के समय हुई थी और पंजाब की मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार कभी हमारे पक्ष में खड़ी नहीं हुई न ही सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख पाई  उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने रिव्यू पेटिशन दयार न की तो आने वाले समय में वो अपना संघर्ष तेज करेंगे। 121 
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