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हिमाचल में 108-102 एंबुलेंस कर्मी 48 घंटे की हड़ताल, वेतन-ओवरटाइम मांगें
MTManish Thakur
Dec 26, 2025 10:17:07
Kullu, Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं में कार्य कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर ढालपुर में प्रदर्शन किया गया। तो वही सीटू के बैनर तले एक रोष रैली भी निकाली गई। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन पर उनकी मांगों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। ऐसे में कर्मचारियों 48 घंटे की हड़ताल पर भी चले गए है। ढालपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जोगिंद्र ने बताया कि एंबुलेंस सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मेडस्वान फाउंडेशन कंपनी द्वारा वर्ष 2022 में नियुक्त किए गए थे। इससे पहले वर्ष 2010 में इन्हें जीवीके कंपनी ने नियुक्त किया था। लेकिन उस कंपनी द्वारा कर्मचारियों को छंटनी भत्ता, ग्रेच्युटी और अन्य देय लाभ नहीं दिए गए। उनका कहना हैं कि स्वास्थ्य मिशन इस पूरे मामले में मूकदर्शक बना हुआ है और कर्मचारियों का लंबे समय से शोषण किया जा रहा है। यूनियन ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है और उनसे प्रतिदिन 12 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है। लेकिन उसका ओवरटाइम भुगतान नहीं किया जाता। वही, हिमाचल हाईकोर्ट, लेबर कोर्ट, सीजीएम कोर्ट शिमला और श्रम कार्यालय के आदेशों के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा, जब कर्मचारी यूनियन के माध्यम से अपनी मांगें उठाते हैं तो उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। जोगिंदर ने बताया कि इससे पहले भी वे दो बार एक-एक दिन की हड़ताल कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने न्यूनतम वेतन और ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया। इसी कारण इस बार दो दिन की हड़ताल का निर्णय लिया गया। सीटू के प्रदेश सचिव प्रेम गौतम ने बताया कि अगर कंपनी ने सरकारी नियमानुसार वेतन, ओवरटाइम, सभी प्रकार की छुट्टियां, वाहनों की मेंटीनेंस, इंश्योरेंस, बीमारी के दौरान पूरा वेतन देने, हाईकोर्ट और श्रम विभाग के आदेशों का पालन करने तथा यूनियन नेताओं के प्रति प्रताड़ना की नीति नहीं बदली। तो कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार और कंपनी की होगी। प्रेम गौतम ने बताया कि कर्मचारियों की मुख्य मांगें कर्मचारियों को हाई कोर्ट, सीजेएम कोर्ट व लेबर कोर्ट के द्वारा पारित न्यूनतम वेतन का भुगतान करने और कर्मचारियों को 12 घंटे कार्य करने पर डबल ओवरटाइम का भुगतान करने, कर्मचारियों की मानसिक प्रताड़ना तुरंत प्रभाव से बंद करने, कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाएं जैसे भविष्य निधि ग्रेच्युटी, छुट्टियों की त्रुटियों का उचित प्रावधान करने, कर्मचारियों को जीवीके-ईएमआरआई व मेडसवान फाउंडेशन के एरियर का भुगतान करने, सभी प्रकार के श्रम कानूनों को लागू करने, कर्मचारियों के वेतन में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि करना आदि शामिल है।
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