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हिमाचल में एंट्री टैक्स से राजस्व 228 करोड़, विपक्ष-CM बहस तेज
ADAnkush Dhobal
Mar 25, 2026 06:45:28
Shimla, Himachal Pradesh
Shimla
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गूंजा एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी का मामला
बीजेपी विधायक राकेश जमवाल और सुखराम चौधरी ने उठाया सवाल
कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने भी पूछा है संबंधित सवाल
सदन में CM सुक्खू का जवाब- बाहरी गाड़ियों पर लगाया गया है टैक्स
यह बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं है, इसका शोर ज़्यादा है- CM
NHAI के नियमों के मुताबिक बढ़ाया गया है टैक्स
सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध करवाया जाए पास- राकेश कालिया
हिमाचल के लोगों पर बोझ नहीं पड़ेगा, अब टैक्स फास्टैग से कटेगा- CM
हिमाचल की छोटी टैक्सी से भी को शुल्क नहीं लिया जाएगा- CM सुक्खू
नई दरों से हिमाचल को सालाना 228 करोड़ रुपए मिलेंगे- CM
हिमाचल में रह रहे बाहरी राज्यों की गाड़ी चलाने वाले लोगों को परेशानी होगी- सुखराम चौधरी
पंजाब भी बैरियर लगाने की बात कर रहा, बढ़ोतरी पर पुनर्विचार होना चाहिए- रणधीर शर्मा
पंजाब के वित्त मंत्री तथ्य पर बात नहीं कर रहे- CM सुक्खू
एंट्री टैक्स लगाना कोई नई बात नहीं है- CM
इतना शोर करना सही नहीं है, टैक्स ज़्यादा नहीं बढ़ा- CM
भविष्य में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है- CM
हिमाचल में प्रवेश शुल्क बढ़ोतरी से सरकार को 228 करोड़ रुपए राजस्व का अनुमान
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 4061 के जवाब में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में टोल बैरियर/प्रवेश शुल्क की दरें टोल नीति 2025-26 के तहत निर्धारित की गई हैं, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित दरों का विवरण अलग से संलग्न किया गया है।
सरकार के अनुसार, वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2025-26 में प्रवेश शुल्क दरों में वृद्धि की गई है, जिसका पूरा विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।
सबसे अहम बात यह सामने आई है कि प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी से राज्य सरकार को लगभग ₹228 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में करीब ₹54 करोड़ अधिक है। हालांकि, सरकार ने यह भी माना कि इस बढ़ोतरी का पर्यटन उद्योग पर क्या असर पड़ेगा, इसका आकलन फिलहाल नहीं किया गया है।
सरकार का कहना है कि प्रवेश शुल्क से प्राप्त राशि का उपयोग सड़कों के निर्माण, रखरखाव और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में किया जाता है, जिससे स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों दोनों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। नीति का उद्देश्य प्रदेश में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना भी है।
वहीं, टोल नीति के तहत स्थानीय निवासियों को कुछ राहत दी गई है। शेड्यूल-II के अनुसार, श्रेणी (iii) में आने वाले ऐसे वाहन मालिक, जो संबंधित टोल बैरियर से 5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, उन्हें तिमाही या वार्षिक दरों का लाभ मिलेगा। इसके लिए स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र एसडीएम/तहसीलदार से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाहरी राज्यों के निवासियों को टोल शुल्क में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है。
Rate List laid on Table of the House,. Pics Attached
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