Back
Raebareli: गाय की जान जाने पर बीमा कंपनी को 65 हजार देने का आदेश
Raebareli, Uttar Pradesh
डलमऊ तहसील के ग्राम मधुकरपुर निवासी हरि प्रताप सिंह के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने साढ़े छह साल बाद फैसला सुनाया। आयोग ने गाय की मौत पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 65 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। 45 दिन में राशि न चुकाने पर कंपनी को सात प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। हरि प्रताप ने 28 मार्च 2017 को कंपनी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने माइक्रो कामधेनु योजना के तहत 25 लाख का ऋण लिया था।
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
Advertisement
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
0
Report
बाराबंकी सड़क हादसे में दो बहनें, बाइक सवार घायलः लखनऊ-महमूदाबाद नेशनल हाईवे पर स्कूटी बाइक मे टक्कर
0
Report
0
Report
0
Report
1
Report
0
Report
0
Report
66
Report
0
Report
0
Report
0
Report