Raebareli: गाय की जान जाने पर बीमा कंपनी को 65 हजार देने का आदेश
डलमऊ तहसील के ग्राम मधुकरपुर निवासी हरि प्रताप सिंह के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने साढ़े छह साल बाद फैसला सुनाया। आयोग ने गाय की मौत पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 65 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। 45 दिन में राशि न चुकाने पर कंपनी को सात प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। हरि प्रताप ने 28 मार्च 2017 को कंपनी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने माइक्रो कामधेनु योजना के तहत 25 लाख का ऋण लिया था।
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