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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा के ट्रायल साल में पूरा करने का आदेश दिया
MGMohd Gufran
Nov 17, 2025 07:33:09
Prayagraj, Uttar Pradesh
संभल हिंसा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश,
एक साल में संभल हिंसा का ट्रायल पूरा करने का आदेश,
हाईकोर्ट ने संभल की कोर्ट को कहा हिंसा का ट्रायल एक साल में पूरा करें,
24 नवंबर 2024 को संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा।
संभल हिंसा मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हिंसा मामले का ट्रायल एक साल में पूरा करने का निर्देश दिया है। जिला जज संभल को मामले के निस्तारण के लिए शीघ्र सुनवाई पूरी करने के लिए विशेष अदालत को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मुकदमों के तेजी से निस्तारण के लिए जिले अदालतों में स्पीच-टू-टेक्स्ट एआई ट्रांसक्रिप्शन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज करने जैसी उन्नत तकनीकें हैं जिन्हें निस्तारण के लिए अपनाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लंबित मामलों के बोझ और गवाहों की गैरहाजिरी से जूझ रही न्यायिक प्रक्रिया में अब तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य हो गया है। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की सिंगल बेंच ने संभल हिंसा के आरोपी मोहम्मद अली की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने संभल के जिला जज को निर्देश दिया है कि वह इस केस को किसी विशेष अदालत में स्थानांतरित कर एक साल में ट्रायल पूरा कराएं। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक संभल को भी गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।
बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हिंसा, आगजनी और फायरिंग हुई थी। मामले को लेकर दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप है कि 700-800 लोगों की भीड़ मस्जिद के सर्वे के दौरान पहुंची और सर्वे टीम पर पथराव व फायरिंग की। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। जांच के बाद पुलिस ने 44 लोगों पर आरोपपत्र दाखिल किया, जबकि एफआईआर अज्ञात भीड़ के खिलाफ थी। इन 44 में से 37 आरोपी पहले ही जमानत पा चुके हैं। इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने समानता के आधार पर मोहम्मद अली की जमानत भी मंजूर कर ली। वह चार दिसंबर 2024 से जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में अज्ञात भीड़ में से केवल 44 लोगों पर आरोपपत्र दाखिल करना दर्शाता है कि कई निर्दोष भी फंस सकते हैं। इसलिए समानता के आधार पर जमानत देना न्यायसंगत है। साथ ही ट्रायल कोर्ट को एक साल में पूरा कराए जाने के लिए जिला जज शीघ्र फैसला करें।
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