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श्री कृष्ण जन्मस्थान केस: आज सुनवाई, 1968 समझौता अवैध ठहराने की मांग तेज
KLKANHAIYA LAL SHARMA
Jan 30, 2026 05:45:18
Mathura, Uttar Pradesh
श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह केस में आज होगी सुनवाई: 5 साल से चल रहा कोर्ट में मामला, 1968 के समझौते को बताया है अवैध
मथुरा-श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद को 5 साल हो गए, मामला सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है
श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद मामले को 5 वर्ष हो गए। यह मामला मथुरा कोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। लेकिन अभी तक नतीजा इस मामले में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कानूनी विवाद पिछले 5 वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया में है। वर्ष 2020 में दायर एक मुकदमे ने इसकी राह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी है।
जानिए क्या है विवाद
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट द्वारा 23 दिसंबर 2020 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मथुरा की अदालत ने प्रथम वाद सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया। वाद में ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान बनाम शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी को पक्षकार बनाया गया। उन्होंने वाद में दावा किया कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की कुल 13.37 एकड़ भूमि में से लगभग 2.50 एकड़ क्षेत्र पर मुगल काल में वर्ष 1670 में निर्मित शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है, जो मूल गर्भ गृह स्थल ही पर बनाई गई थी।
1968 का समझौता अवैध
महेंद्र प्रताप सिंह बताते है कि वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के बीच हुआ समझौता अवैध है। क्योंकि संबंधित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में श्रीकृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट के नाम दर्ज है। इसके अलावा खसरा संख्या 825 और खेवट संख्या 255 में मस्जिद का कोई उल्लेख नहीं है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की ओर से इस मुकदमे पर उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज कराई गई थी और मुकदमे को सुनवाई योग्य न मानने की मांग की गई थी।
हिंदू प्रतीकों का मिलता है उल्लेख
हालांकि, लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए वाद को सुनवाई योग्य माना। इसी के बाद इससे जुड़े अन्य मुकदमे भी न्यायालय में दर्ज हुए। महेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का स्थल ही भगवान श्रीकृष्ण का मूल गर्भगृह है। उन्होंने अपने पक्ष में ऐतिहासिक साक्ष्य और पुरातात्विक रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की हैं। उनका कहना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक एलेक्जेंडर कनिंघम की 1862 से 1865 के बीच की रिपोर्टों में मस्जिद के स्तंभों पर हिंदू प्रतीकों का उल्लेख मिलता है।
30 जनवरी को होगी सुनवाई
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमीशन से सर्वे कराने के आदेश दिए थे, हालांकि शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वे प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके बावजूद मुकदमे की सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई 30 जनवरी को प्रस्तावित है। इसमें वाद पॉइंट तय होने है।
अस्तित्व की है लड़ाई: हिंदू पक्ष
वर्तमान में हाईकोर्ट में कोर्ट कमीशन, एएसआई सर्वे और ढांचे को विवादित घोषित करने से संबंधित प्रार्थना पत्र लंबित हैं। यह मामला न केवल मथुरा बल्कि पूरे देश में धार्मिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने कहा कि यह लड़ाई हमारे अस्तित्व और पूर्वज की है।
बाइट- महेंद्र प्रताप सिंह--याचिकाकर्ता
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