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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश: बांके बिहारी मंदिर के रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाए
Mathura, Uttar Pradesh
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने आदेश दिया कि वृंदावन से बांके बिहारी मंदिर जाने वाले सभी रास्तों से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। इसके साथ ही सेवायत को निर्देश दिया गया है कि मथुरा से वृंदावन जाने वाले रास्तों की संख्या की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करें। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की डबल बेंच ने अनंत शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
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