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हरदोई में असिम अरुण ने 9 साल की उपलब्धियां गिनाईं, एक्सप्रेसवे पर जोर
ADASHISH DWIVEDI
Mar 25, 2026 11:00:44
Hardoi, Uttar Pradesh
हरदोई में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाईं,एक्सप्रेसवे से उम्मीदें,धर्म परिवर्तन पर कड़ा संदेश
हरदोई में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री व प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विवेकानंद सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में उपलब्धियों का विस्तृत बखान किया। उन्होंने कहा कि यह नौ साल परिश्रम और ठोस परिणामों के रहे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास को नई गति मिली है।मंत्री ने बताया कि एक समय अपराध और पिछड़ेपन के लिए पहचाना जाने वाला हरदोई आज तेजी से बदल रहा है और कानून-व्यवस्था में सख्ती के चलते औद्योगिक माहौल मजबूत हुआ है।संडीला इंडस्ट्रियल एरिया,जो कभी खाली पड़ा रहता था,अब पूरी तरह भर चुका है और जिले में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का काम जारी है।
उन्होंने आगे बताया कि हरदोई में चार नए इंडस्ट्रियल एरिया, लॉजिस्टिक्स हब और प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।गंगा एक्सप्रेसवे सहित कई बड़े प्रोजेक्ट जल्द धरातल पर दिखेंगे,जिससे जिले को सीधा लाभ मिलेगा।शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है,जहां मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण जारी है। मंत्री के अनुसार, बीते 9 वर्षों में हरदोई की प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक बढ़ी है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है।उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में हरदोई विकसित भारत के ग्रोथ इंजन का अहम हिस्सा बनेगा।
अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए मंत्री ने पश्चिम एशिया की मौजूदा जियो-पॉलिटिकल स्थिति का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति के कारण भारत की ऊर्जा आपूर्ति निर्बाध बनी हुई है।उन्होंने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते गैस और क्रूड ऑयल के टैंकर सुचारु रूप से आ रहे हैं और देश की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि एहतियात के तौर पर पेट्रोल-डीजल का उपयोग किफायत से करें।
धर्म परिवर्तन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है कि कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म का परिवर्तन करता है, कन्वर्जन करता है—बौद्ध धर्म को छोड़ते हुए, सिख धर्म को छोड़ते हुए—तो फिर उनका अनुसूचित जाति का दर्जा परिवर्तित हो जाएगा। ये न्याय का भाव पहले से है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोहराया है, अंडरलाइन किया है और इसी हिसाब से कार्य हम लोग करेंगे।
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