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SC ने UGC नियमों पर रोक लगाई, गोरखपुर के छात्रों ने स्वागत किया
NTNagendra Tripathi
Jan 29, 2026 13:03:30
Gorakhpur, Uttar Pradesh
UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, छात्रों में खुशी—गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने SC के फैसले का स्वागत किया। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। देश की शीर्ष अदालत ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि मौजूदा नियमों की भाषा स्पष्ट है और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। इधर इस फैसले का असर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में भी देखने को मिला जहां UGC कानून के विरोध में विश्विद्यालय के गेट पर आंदोलन कर रहे छात्रों की पुलिस से नोंक झोंक हुई। धरनारत छात्रों को पुलिस समझाती नजर आई। तभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा UGC के नए कानून पर रोक लगाने वाले फैसले की खबर छात्रों के पास पहुंच गई जिसके बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और खुशी जताई। देश में उच्च शिक्षा को लेकर चल रही सबसे बड़ी नीतिगत बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर बड़ा और निर्णायक हस्तक्षेप किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मौजूदा नियमों में स्पष्ट परिभाषाओं का अभाव है मनमानी कार्रवाई की आशंका है और इससे अकादमिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है इसी आधार पर कोर्ट ने नियमों के मौजूदा स्वरूप पर तत्काल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारा समाज पूरी तरह जातिगत विभाजन से मुक्त नहीं हो पाया है। शिक्षण संस्थानों में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां भारत की विविधता में एकता दिखाई दे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्थान केवल डिग्री देने की जगह नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक समरसता के केंद्र होने चाहिए। UGC के नए नियमों में क्या था प्रस्ताव UGC के नए नियमों के तहत हर कॉलेज में Equality Opportunity Centre (EOC) अनिवार्य जाति आधारित भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में बैठक 15 दिन में रिपोर्ट 7 दिन में कार्रवाई हर छह महीने UGC को रिपोर्ट नियम उल्लंघन पर ग्रांट रोकने डिग्री व कोर्स बंद करने मान्यता रद्द करने तक का अधिकार क्यों हुआ देशभर में विरोध इन नियमों को लेकर शिक्षाविदों और छात्रों ने गंभीर आपत्तियाँ दर्ज कराईं भेदभाव की परिभाषा एकतरफा सामान्य वर्ग को शिकायतकर्ता के रूप में स्थान नहीं झूठी शिकायत पर दंड का कोई प्रावधान नहीं कॉलेजों पर अत्यधिक दंडात्मक शक्ति इसी कारण इसे UGC एक्ट 1956 के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया गया। गोरखपुर में दिखा फैसले का असर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन कर रहे छात्रों ने इसे छात्र हित में फैसला बताया।विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर बड़ी संख्या में छात्र जुटे और जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि नया UGC कानून विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म करेगा शिक्षा का निजीकरण बढ़ाएगा गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए पढ़ाई महंगी बनाएगा। ST**UDENT BYTE 1** : “यह काला कानून पूरी तरह छात्र विरोधी है। इससे पढ़ाई महंगी होगी और गरीब छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। STUDENT BYTE 2 : “UGC कानून छात्रों के बीच मतभेद पैदा कर सकता है। कोर्ट को इसे पूरी तरह समाप्त करना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान क्या रहा माहौल छात्रो ने सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की प्रधानमंत्री से कानून वापस लेने की मांग मौके पर भारी पुलिस बल तैनात पूरे प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनी रही सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश अदालत ने कहा कि कोई भी शिक्षा नीति संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19 के अनुरूप हो सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा करे और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनाए रखे कोर्ट ने केंद्र सरकार और UGC को निर्देश दिया है कि सभी हितधारकों से परामर्श किया जाए नियमों को दोबारा ड्राफ्ट किया जाए दुरुपयोग रोकने के लिए सुरक्षा प्रावधान जोड़े जाएं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद देशभर में चल रहा UGC कानून विरोध आंदोलन और तेज होने की संभावना है। अब निगाहें टिकी हैं 19 मार्च की अगली सुनवाई पर जहां यह तय होगा कि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
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