गोंडाः पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियो की संपत्ति की कुर्क
डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर संगठित गिरोह बनाकर मारपीट और गैर इरादतन हत्या करने के आरोप में दो आरोपियों को सदर तहसील और पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी युवक की समस्त चल और अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। संपत्ति की कीमत एक करोड़ नौ लाख इकतालीस हजार बताई गई है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज रावत ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत वर्ष 2004 में इटियाथोक थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर हरदोपट्टी निवासी बलराम उर्फ शिवकुमार तिवारी और अनिल कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
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