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Gonda271002

गोंडाः पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियो की संपत्ति की कुर्क

Jan 28, 2025 13:59:21
Gonda, Uttar Pradesh

डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर संगठित गिरोह बनाकर मारपीट और गैर इरादतन हत्या करने के आरोप में दो आरोपियों को सदर तहसील और पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपी युवक की समस्त चल और अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। संपत्ति की कीमत एक करोड़ नौ लाख इकतालीस हजार बताई गई है। अपर पुलिस अधीक्षक मनोज रावत ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत वर्ष 2004 में इटियाथोक थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर हरदोपट्टी निवासी बलराम उर्फ शिवकुमार तिवारी और अनिल कुमार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

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