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Gonda - प्रशासन द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोपित की डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

NAGESHWER NATH SINGH
Jan 28, 2025 09:27:13
Itia Thok, Uttar Pradesh

इटियाथोक, डीएम नेहा शर्मा के आदेश पर सदर तहसील व पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में आरोपित व्यक्ति की समस्त संपत्ति कुर्क कर ली है, एसडीएम अवनीश त्रिपाठी ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत वर्ष 2004 में इटियाथोक थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर हरदोपट्टी निवासी बलराम उर्फ शिवकुमार तिवारी समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया था.  बलराम तिवारी की गांव में दो मकान व जमीन,बड़गांव में एक मकान व अन्य संपत्ति कुर्क की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है।

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