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Bulandshahr203001

बुलंदशहर कचहरी परिसर होगा हाईटेक : केंद्रीय कानून मंत्री

Aug 11, 2024 17:49:19
Bulandshahr, Uttar Pradesh

बुलंदशहर केंद्रीय कानून एवं न्याय, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वक्फ संपत्ति को लेकर मुसलमानों ने अतिक्रमण कर रखा है। वक्फ संपत्ति लिखने से वो उसकी नहीं हो सकती और कोई भी अधिकारी उसमें प्रवेश न कर पाए ऐसा संभव नहीं। यह देश का कानून नहीं हो सकता है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए इसको केंद्र सरकार की प्राथमिकता का मुद्दा बताया। केंद्रीय मंत्री शनिवार को बुलंदशहर लोकसभा सांसद भोला सिंह के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे।

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ATALOK TRIPATHI
Dec 09, 2025 17:32:56
Ghazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गाजीपुर में समाधान कैम्प का किया निरीक्षण, कहा 9 दिन में 3 लाख उपभोक्ताओं को बड़ी राहत भारी बिजली बिल कम रकम में हुए निस्तारित, विभाग को मिला 200 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व एकमुश्त समाधान योजना से पुराने बिल कम राशि में निस्तारित उपभोक्ताओं को मिल रही बड़ी राहत, आज ही 40–42 उपभोक्ताओं की समस्याएँ हुईं दूर 13,915 का बकाया सिर्फ 2,600 में निपटा – ऊर्जा मंत्री 15,761 का बिल भी काफी कम रकम में निस्तारित लाखों के बिल 20–22 हजार में निपट रहे – मंत्री पुरानी सरकारों के समय के हैं भारी-भरकम बिल गांवों में तब सप्ताह में कुछ ही घंटे आती थी बिजली – शर्मा नई योजना में ब्याज माफी और मूलधन में छूट ग्रामीण उपभोक्ता का बिल 650 रु. से अधिक नहीं होना चाहिए शहरी उपभोक्ता का बिल 950 रु. से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अधिक बिल मिलने पर होगा तत्काल सुधार *SIR प्रक्रिया से देश की अखंडता होगी मजबूत – ऊर्जा मंत्री* अवैध रूप से रह रहे लोगों को नहीं है देश में रहने का अधिकार गैरकानूनी रूप से रहने वालों को चिन्हित कर भेजा जा रहा बाहर चुनाव आयोग कर रहा है सराहनीय कार्य – ए.के. शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा आज गाजीपुर के सैदपुर और महाराजगंज में लगाए गए एकमुश्त समाधान योजना के कैम्पों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्रदेशभर में इस योजना से मिल रही बड़ी राहत की जानकारी साझा की। मंत्री ने बताया कि सिर्फ 9 दिनों में 3 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया है और विभाग को 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का राजस्व मिला है। एकमुश्त समाधान योजना के तहत वर्षों पुराने बिजली बिल अब बहुत कम राशि में निपटाए जा रहे हैं। जिससे आम उपभोक्ताओं को भारी राहत मिल रही है। निरीक्षण के दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि आज कैम्प में आए 40 से 42 उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उन्होंने कुछ उदाहरण भी साझा किए और कहा कि जैसे जितेंद्र रामजी का 13,915 रुपये का बकाया सिर्फ 2,600 रुपये में निपट गया। वहीं राजेश नामक उपभोक्ता का 15,761 रुपये का बिल भी काफी कम राशि में निस्तारित किया गया। मंत्री ने कहा कि कई उपभोक्ताओं के लाखों रुपये के बिल 20–22 हजार में ही निपट रहे हैं। इससे लोगों का वर्षों पुराना आर्थिक बोझ अब खत्म हो रहा है। ऊर्जा मंत्री ने पूर्व की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि भारी-भरकम बिजली बिल मोदी और योगी सरकार के समय के नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि यह बिल पूर्व की सरकारों के समय के हैं, जब गांवों में हफ्ते में कुछ ही घंटे बिजली मिला करती थी, और उन पुराने बिलों पर ब्याज बढ़ता गया। मंत्री ने बताया कि नई योजना में ब्याज माफी, मूलधन में छूट और पुराने बिलों की जांच जैसे अहम प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोवाट कनेक्शन वाले उपभोक्ता का बिल 650 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और शहरी उपभोक्ता का बिल 950 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इससे अधिक बिल आता है, तो वह चाहे कितना भी पुराना हो बिल को सुधारा जाएगा। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री ने SIR प्रक्रिया पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह कार्य देश की सार्वभौमिकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए है। चुनाव आयोग इस दिशा में जो भी कदम उठा रहा है, वह देश और नागरिकों की पवित्रता बनाए रखने के लिए है। मंत्री ने कहा कि जो भी लोग भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, या बाहर से आकर बिना किसी कानूनी अधिकार के रह रहे हैं, उन्हें देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे लोगों को चिन्हित कर देश से बाहर भेजा जा रहा है। बाइट- एके शर्मा- ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार
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RRRakesh Ranjan
Dec 09, 2025 17:31:23
Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली: भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा, "...चुनाव सुधार पर आज चर्चा हो रही और कल चर्चा होगा। इससे साफ है कि कम से कम उनको (राहुल गांधी) ये बात समझ आना चाहिए कि SIR एक प्रक्रिया के द्वारा किया जा रहा है....चुनाव अगर कराना है किस प्रक्रिया से कराया जाए, एक मतदाता सूची हो उस सूची को बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके बावजूद आज जिस तरह से वो आलोचना कर रहे हैं तो यही काम वो बिहार में कर रहे थे और बिहार की जनता ने जिस तरह का जनादेश दिया है तो उनको कम से कम चुनाव आयोग पर आरोप लगाना बंद कर देना चाहिए...ये केवल देश की जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं...."
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Dec 09, 2025 17:31:06
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर-राजस्थान हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी आवासीय उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन पाने के लिए सह-मालिकों की सहमति (एनओसी) या संपत्ति के निर्विवाद स्वामित्व ka प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने यह आदेश शास्त्री नगर, जोधपुर निवासी उषा कल्ला की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया और जोधपुर डिस्कॉम को उनके घर की बिजली आपूर्ति तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए। मामले के अनुसार उषा कल्ला वर्ष 1999 से मकान नंबर G-100 में रह रही हैं। यह संपत्ति पहले उनके दिवंगत पति शंभुदत्त कल्ला के नाम थी, जिन्होंने 2017 में वसीयत के माध्यम से इसे पत्नी और संतानों के नाम कर दिया था। आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद उषा कल्ला की जेठानी और दो बेटों ने बिना वैध बंटवारे के मकान को तीसरे पक्ष को बेच दिया। इसी विवाद के चलते 15 जुलाई 2025 को कथित खरीदारों के दबाव में डिस्कॉम ने उनका बिजली कनेक्शन काट दिया। याचिकाकर्ता के वकील एस.डी. पुरोहित ने दलील दी कि उषा कल्ला लंबे समय से शांतिपूर्वक उसी घर में रह रही थीं और सभी औपचारिकताएँ पूरी कर उन्होंने कनेक्शन बहाली का आवेदन किया था। इसके बावजूद डिस्कॉम ने 15 सितंबर 2025 को आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें अन्य सह-मालिकों से एनओसी लानी होगी। दूसरी ओर, प्रतिवादी पक्ष ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता संपत्ति पर निर्विवाद स्वामित्व का दस्तावेजी सबूत नहीं दे सकीं, इसलिए कनेक्शन बहाल नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 43 का हवाला देते हुए कहा कि बिजली कनेक्शन पाने का अधिकार केवल मालिक तक सीमित नहीं है; किरायेदार या वास्तविक रूप से रहने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि स्वामित्व विवाद या सह-मालिकों की सहमति बिजली जैसे मूलभूत सेवा अधिकार पर प्रभाव नहीं डाल सकती। कोर्ट ने डिस्कॉम का आदेश रद्द करते हुए कहा कि यदि आवेदन कानून के अनुरूप है तो कनेक्शन तुरंत बहाल किया जाए。
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Dec 09, 2025 17:30:46
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर— उदयपुर में 30 करोड रूपए की धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में विक्रम भट्ट की ओर से दायर विविध आपराधिक याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस की जल्दबाजी पर नाराजगी जाहिर की गई। जस्टिस समीर जैन की बेंच के समक्ष फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट व अन्य की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई सुनवाई हुई। विक्रम भट्ट की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र गोदारा ने कहा कि प्रतिवादी व वादी के बीच एक एग्रीमेंट को लेकर मामला था लेकिन पुलिस ने जल्दबाजी की है। रविवार के दिन इस तरह से अचानक उदयपुर पुलिस मुम्बई जाकर विक्रम भट्ट व उनकी पत्नि को गिरफ्तार कर लेकर आई है। अधिवक्ता गोदारा ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले को लेकर कडा रूख अपनाते हुए पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर रेंज,पुलिस अधीक्षक उदयपुर व मामले के अनुसंधान अधिकारी को हाईकोर्ट ने तलब किया है। कोर्ट ने हालाकि बाद में पुलिस महानिरीक्षक को 15 दिसम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की छूट दी है। अधिवक्ता ने कहा कि महज एग्रीमेंट का मामला था जबकि उदयपुर पुलिस का रवैया बड़े आपराधिक मामले जैसा रहा है। ऐसे में कोर्ट भी नाराज हुआ और 15 दिसम्बर को फिर से सुनवाई होगी। बाइट महेन्द्र गोदारा अधिवक्ता याचिकाकर्ता
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RKRupesh Kumar
Dec 09, 2025 17:30:11
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Dec 09, 2025 17:24:12
Balrampur, Uttar Pradesh:बलरामपुर। जिले में सरकारी राशन वितरण प्रणाली से जुड़े कोटेदारों ने अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक विस्तृत प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। इसमें घटाई गई पारिश्रमिक दरों, शासन की ओर से किए जा रहे दबाव और उपभोक्ताओं को कम राशन दिए जाने के आरोपों का गंभीर उल्लेख किया गया है। कोटेदार संघ का कहना है कि पिछले दो वर्षों से शासन द्वारा कोटा दुकान संचालकों को मिल रही मजदूरी दरों में भारी कटौती की गई है। प्रार्थना-पत्र में दावा किया गया है कि जहां भारत सरकार की योजना के अनुसार प्रति दुकान लगभग 200 रुपये प्रतिदिन दिए जाने चाहिए, वहीं उन्हें मात्र 90 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है, जो दुकान संचालन, परिवहन, मजदूरी और अन्य खर्चों के मद्देनज़र बिल्कुल अपर्याप्त है।
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NTNagendra Tripathi
Dec 09, 2025 17:18:59
Gorakhpur, Uttar Pradesh:गोरखपुर में करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह पर आखिरकार पुलिस का शिकंजा कस गया है। फर्जी कंपनी खोलकर लोगों को मोटे ब्याज और भारी मुनाफे का लालच देने वाला यह गिरोह अब गैंगस्टर एक्ट की चपेट में आ चुका है। रामगढ़ताल पुलिस ने इस संगठित ठगी गिरोह के 5 बदमाशों पर गैंगस्टर लगा दिया है और अब बारी है इनकी अवैध कमाई और संपत्तियों की when्ती की। गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में ओरिएंटल किसान शक्ति एग्रो एंड डेयरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से एक फर्जी कंपनी खोलकर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की जा रही थी। आकर्षक ब्याज, मोटे रिटर्न और सुरक्षित निवेश के नाम पर RD–FD में भारी रकम जमा कराई जाती थी और फिर ऑफिस बंद कर गिरोह के सदस्य फरार हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक गिरोह का मुख्य सरगना संजय यादव तारामंडल क्षेत्र में अवैध सोसाइटी का दफ्तर चलाता था। इसके साथ ही गिरोह के अन्य सदस्य डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर ठगी की पूरी साजिश को अंजाम देते थे। पुलिस नेiging के अनुसार गिरोह पर पहले से ही सहजनवां, पीपीगंज, खलीलाबाद और रामगढ़ताल थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटरचना जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। बाइट: योगेन्द्र सिंह, सीओ कैंट, गोरखपुर। इस गिरोह की गतिविधियों से आम जनता में भय और अविश्वास का माहौल बन गया था। इसलिए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई जरूरी थी। अब इनके अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। पुलिस ने पीड़ितों से संपर्क तेज कर दिया है और ठगी से जुड़ी हर कड़ी को खंगाला जा रहा है। जल्द ही इस गिरोह की अवैध संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। तो गोरखपुर में फर्जी कंपनी बनाकर सपनों में मुनाफा दिखाने वाले इस ठगी गिरोह पर अब गैंगस्टर कानून का डंडा चल चुका है। आगे देखना होगा कितनी जल्दी पीड़ितों को न्याय और ठगों को सजा मिलती है.
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