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बिजनौर DM Jasjit Kaur के खिलाफ जमानती वारंट, 5 जनवरी 2026 को पेश होने के आदेश
RCRAJVEER CHAUDHARY
Nov 22, 2025 09:11:39
Bijnor, Uttar Pradesh
बिजनौर डीएम जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी। प्रयागराज हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के जस्टिस मनीष कुमार ने जमानती वारंट जारी किया। डीएम ने धनगर समाज के विक्रम सिंह का जाति प्रमाण पत्र उनके रिटायरमेंट से महज 8 दिन पहले निरस्त कर दिया था। डीएम के इस आदेश को विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दी थी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर के खिलाफ वारंट जारी किया है. जस्टिस मनीष कुमार की सिंगल बेंच ने सीजेएम बिजनौर को अगले साल 2026 की तारीख 5 जनवरी को डीएम जसजीत कौर को कोर्ट मे पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद IAS जसजीत कौर की चर्चा की बहुत चर्चा हो रही है। IAS जसजीत कौर यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जसजीत कौर 2012 बैच की IAS अफसर हैं. वह मूल रूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वालीं हैं. उनका जन्म 14 अक्टूबर 1984 को हुआ था. उन्होंने जीएनडीयू अमृतसर से अर्थशास्त्र में बीएससी और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से कंप्यूटर साइंस में पीजी की डिग्री हासिल की है. वर्तमान में जसजीत कौर बिजनौर की डीएम है. बिजनौर से पहले आईएएस जसजीत कौर की मेरठ विकास प्राधिकरण में तैनाती थी। डीएम के खिलाफ यह वारंट इसलिए जारी हुआ बिजनौर के धामपुर निवासी विक्रम सिंह की याचिका से जुड़ा है। विक्रम सिंह धनगर समाज महासंघ के अध्यक्ष हैं। आरोप है कि DM जसजीत कौर ने विक्रम सिंह का जाति प्रमाण पत्र उनके रिटायरमेंट से महज आठ दिन पहले निरस्त कर दिया था। डीएम के इस आदेश को विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में DM को निर्देश दिया था कि वह समाज कल्याण विभाग की विजिलेंस से जांच करवाएं और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के अनुसार मामले का निस्तारण करें. आरोप है कि डीएम ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और बिना जांच करवाए ही एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए मामले को निस्तारित कर दिया. डीएम के इसी एक पक्षीय आदेश और कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना के खिलाफ विक्रम सिंह ने हाईकोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की याचिका दायर की थी। अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएम जसजीत कौर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था। डीएम जसजीत कौर खुद कोर्ट में पेश नहीं हुईं, बल्कि उनकी तरफ से केवल जिला समाज कल्याण अधिकारी ही कोर्ट में पेश हुए थे कोर्ट ने जब इस मामले पर स्टैंडिंग काउंसिल से संपर्क किया तो उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि डीएम बिजनौर ने उनसे कोई संपर्क स्थापित नहीं किया है। इसे कोर्ट के आदेशों और प्रक्रिया के प्रति गंभीर उदासीनता मानते हुए जस्टिस मनीष कुमार ने DM बिजनौर जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सीजेएम बिजनौर को यह आदेश दिया है कि वह DM जसजीत कौर को अगली सुनवाई की तारीख 5 जनवरी 2026 को हर हाल में हाईकोर्ट में पेश करें। उधर इस मामले के याचिका कर्ता विक्रम सिंह धामपुर तहसील के गांव सतवाई गांव के रहने वाला है। विक्रम सिंह ने बताया कि वह रेलवे मे जूनियर इंजीनियर के पद पर मुरादाबाद मे तैनात था। याचिका कर्ता विक्रम सिंह की माने तो वह 30 जून 2008 को रिटायर मेन्ट होना था लेकिन मुझे किसी झूठी शिकायत पर DRM मुरादाबाद ने मुझे 20 जून 2008 को रिटायर मेन्ट से महज 10 दिन पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया दिया। उसके बाद मै रेलवे कैंट मे गया जहाँ मुझे नहीं सुना गया उसके बाद मैंने हाई कोर्ट गया हाईकोर्ट ने मुझे लखनऊ बेंच मे भेज दिया वहा पर मेरी सुनवाई हुई और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिजनौर डीएम को तलब किया लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी बिजनौर डीएम जसजीत कौर हाईकोर्ट नहीं गयी। उसके बाद मैंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला डाला तो इसी दौरान डीएम बिजनौर ने मेरा 1973 का बना धनगर जाति का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट के न्याय मूर्ति मनीष कुमार ने डीएम जसजीत कौर का जमानती वारंट जारी कर बिजनौर CJM को आदेश दिया कि 5 जनवरी 2026 को डीएम को बेंच मे पेश किया जाये।
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