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सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की याचिका खारिज कर दी; अंतरिम जमानत बनी रहेगी
RKRakesh Kumar Bhardwaj
Dec 08, 2025 17:31:07
Jodhpur, Rajasthan
जोधपुर-- सुप्रीम कोर्ट ने जोधपुर के बहुचर्चित रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली छह महीने की अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली पीड़िता की याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस पामिडिघंटम नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने सोमवार को स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए मामले को निपटारा योग्य मानते हुए समाप्त कर दिया। अदालत ने न केवल याचिका को मेरिट पर खारिज किया, बल्कि उससे जुड़े सभी लंबित अंतरिम आवेदनों को भी निरस्त कर दिया। पीड़िता ने यह याचिका राजस्थान हाईकोर्ट के 29 अक्टूबर 2025 को दिए गए उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आसाराम को चिकित्सीय आधार पर छह महीने की अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी। एसएलपी में राजस्थान राज्य सरकार और आसाराम उर्फ आशुमल को प्रतिवादी बनाया गया था तथा मामला पॉक्सो एक्ट 2012 और बच्चों के खिलाफ अपराध की श्रेणी में दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीड़िता की ओर से एडवोकेट अल्जो के. जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम आवेदन भी दाखिल किए थे, जिनमें एसएलपी दायर करने की अनुमति और हाईकोर्ट के आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने की छूट मांगी गई थी। वहीं आसाराम की ओर से एडवोकेट निशांत बिश्नोई के माध्यम से पूर्व में ही कैवियट दायर कर दी गई थी, ताकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का एकतरफा आदेश न दे सके। सोमवार को यह प्रकरण बेल मैटर्स की श्रेणी में सूचीबद्ध था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देरी को तकनीकी आधार पर माफ करते हुए भी यह स्पष्ट किया कि याचिका मेरिट पर स्वीकार योग्य नहीं है और हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने “सभी लंबित आवेदनों सहित” लिखकर यह भी स्पष्ट कर दिया कि पीड़िता द्वारा दायर सभी अंतरिम आवेदन जिनमें जमानत रद्द करने की मांग भी शामिल थी स्वतः निरस्त माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आसाराम की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी और उसकी मुख्य अपील पर अंतिम फैसला राजस्थान हाईकोर्ट ही करेगा जहां वह अपने आजीवन कारावास के खिलाफ अपील लंबित है। यह था मामला वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग ने आरोप लगाया कि जोधपुर के मणाई गांव स्थित आश्रम में आसाराम ने उसका यौन शोषण किया। इस पर 21 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला मार्केट थाने में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में जीरो एफआईआर दर्ज हुई, जिसे बाद में जोधपुर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। 1 सितंबर 2013 को आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया। जांच के बाद 7 फरवरी 2014 को विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोप तय कर ट्रायल शुरू किया। 25 अप्रैल 2018 को अदालत ने आसाराम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (शेष जीवन तक) की सजा सुनाई। तब से वह जेल में सजा काट रहा था, और इसी सजा के खिलाफ उसकी अपील हाईकोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम आदेश के बाद हाईकोर्ट की दी गई अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया वहीं चलेगी।
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