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DRDamodar Raigar
Jan 24, 2026 07:47:19
Jaipur, Rajasthan
जयपुर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इस क्रम में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’ लागू की गई है。
ग्राफिक्स इन—
वीओ 1— उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के युवा स्वयं की एसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने 12 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया था। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने त्वरित गति से कार्य करते हुए 15 जनवरी को इसकी गाइडलाइन जारी कर दी थी। योजना के शुभारंभ के 10 दिन बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही, सभी जिला महाप्रबंधकों को इस योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। एसीएस अग्रवाल ने बताया कि योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता देना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा और व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा। 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है।
आवेदन की प्रक्रिया— एसएसओ आइडी के सिटीजन एप में उपलब्ध ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (एमवाईएसवाई)’ आइकन पर क्लिक करने पर एक फॉर्म खुलेगा। इसके बाद आवेदक अपना सामान्य विवरण, जिला, उद्योग का प्रकार, प्रस्तावित कार्यस्थल का पता, परियोजना का विवरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करना होगा। आवेदक को बैंक की जिस शाखा से ऋण लेना है, उसकी जानकारी भी फॉर्म में भरनी होगी। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर साप्ताहिक बैठक होगी, जिसमें इन आवेदनों पर चर्चा कर, उन्हें संबंधित बैंकों को भेज दिए जाएंगे।
आवश्यक दस्तावेज— आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, संस्थागत आवेदन की स्थिति में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज अनिवार्य है।
पात्रता— राजस्थान के मूल निवासी, आयु 18-45 वर्ष हो। एचयूएफ, सोसायटी, भागीदारी फर्म, LLC/LLP और कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक और संस्थान का 51 प्रतिशत या अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के आयु के व्यक्तियों में निहित होना अनिवार्य है।
वीओ 2— योजना के तहत देय लाभ— 8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। स्नातक, ITI और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा—व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी।
वीओ 3— मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को स्व-उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, शत प्रतिशत ब्याज और CGTMSE शुल्क का पुनर्भरण तथा मार्जिन मनी का प्रावधान किया गया है, एक लाख युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, इससे न केवल नए उद्योग स्थापित होंगे, बल्कि भविष्य में अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।
बाइट— सुरेश कुमार Ola, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान
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