Delhi, Delhi:मंगोलपुरी में स्नैचिंग के मामले में कुख्यात अपराधी और पीओ गिरफ्तार
अशोक विहार थाना क्षेत्र में डकैती के एक मामले में भी उद्घोषणा जारी
सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के एक मामले में भी ज़मानती वारंट जारी
आरोपी पहले भी डकैती, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट आदि के 10 जघन्य मामलों में शामिल रहा है।
अपराध शाखा, उत्तरी रेंज-I ने एक वांछित घोषित अपराधी (पीओ) हरीश पुत्र भगवान दास, निवासी सुल्तानपुरी, दिल्ली, उम्र-32 वर्ष को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। वह एफआईआर संख्या 08/19, धारा- 356/379/34 आईपीसी, थाना मंगोलपुरी, दिल्ली के तहत मामला दर्ज कराने के लिए वांछित था। माननीय न्यायालय सुश्री रीतिका जैन, वरिष्ठ जेएमएफसी, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली द्वारा दिनांक 12/11/2024 के आदेश द्वारा अभियुक्त को घोषित किया गया था। अभियुक्त थाना अशोक विहार और सुल्तानपुरी के दो अन्य मामलों में भी वांछित था।
25 अगस्त, 2025 को, अपराध शाखा, उत्तरी रेंज-I ने एक कुख्यात अपराधी और उद्घोषित अपराधी (PO) हरीश पुत्र भगवान दास, निवासी ई ब्लॉक, सुल्तानपुरी, दिल्ली को सफलतापूर्वक गिरफ्तार करके जन सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, जो विभिन्न थानों में स्नैचिंग, डकैती और आर्म्स एक्ट के तीन मामलों में वांछित था।
उत्तरी रेंज-1, अपराध शाखा टीम को उपर्युक्त मामलों में शामिल व्यक्तियों को पकड़ने का काम सौंपा गया है।
इस दौरान, 25.8.2025 को, एनआर-I, अपराध शाखा, दिल्ली के प्रधान सिपाही हरजीत को रोहिणी कोर्ट, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली के पास आरोपी हरीश के स्थान के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। तदनुसार, मुखबिर के कहने पर, टीम ने एक अच्छा जाल बिछाया और रोहिणी कोर्ट, सेक्टर-14, रोहिणी, दिल्ली के पास से आरोपी हरीश को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद आरोपी को कार्यालय एनआर-1, अपराध शाखा, रोहिणी, दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया।
04/01/2019 को, शिकायतकर्ता संजय राठौर, हसन लेन विजय नगर, दिल्ली से मोटरसाइकिल द्वारा अपने घर आर ब्लॉक मंगोलपुरी, दिल्ली जा रहे थे। जब वह वेस्ट एन्क्लेव, दिल्ली पहुंचे तो आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका बैग छीन लिया जिसमें कुछ दस्तावेज और मोबाइल फोन था मामले की सुनवाई के दौरान, आरोपी को अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन वह अदालत में कभी पेश नहीं हुआ और बाद में, आरोपी को माननीय न्यायालय सुश्री रीतिका जैन, वरिष्ठ जेएमएफसी, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली द्वारा दिनांक 12/11/2024 के आदेश द्वारा पीओ घोषित कर दिया गया।