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Dhar454001

जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट का सफल निस्तारण!

Kamal Solanki
Jun 30, 2025 14:01:43
Dhar, Madhya Pradesh
स्लग :- जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट का निस्तारण पूरा, 307 टन अपशिष्ट का सुरक्षित तरीके से किया गया निपटान। Anchor :- मध्यप्रदेश के धार से बड़ी खबर सामने आई है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर यूनियन कार्बाइड के जहरीले अपशिष्ट के निस्तारण का कार्य पूरा कर लिया गया है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीक्षण में पीथमपुर में इंडस्ट्रिययल वेस्ट मैनेजमेंट (रामकी ) इंडस्ट्रीज ने 307 टन अपशिष्ट का सुरक्षित तरीके से निस्तारण किया। वीओ :- 05 मई 2025 को सुबह 8 बजे से निस्तारण का कार्य शुरू हुआ था और 30 जून 2025 को 1 बजकर 5 मिनट पर यह कार्य पूरा हुआ। इस दौरान ट्रांसपोर्ट समेत कुल 337 मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया गया। निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसों और प्रदूषक तत्वों की लगातार मॉनिटरिंग की गई, जिसमें उत्सर्जन मानक निर्धारित सीमाओं के भीतर पाया गया। “पूरी प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जन, धूल कण, गैसीय प्रदूषण और भारी धातुओं की जांच की गई और यह सभी निर्धारित मानकों के भीतर पाए गए।” इसके अलावा, उत्पन्न ठोस अपशिष्टों के सुरक्षित डिस्पोजल के लिए डेडिकेटेड लैंडफिल सेल का निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग 2 माह में पूरा होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण से क्षेत्र की पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। यूनियन कार्बाइड के जहरीले अपशिष्ट का निस्तारण आखिरकार सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे इलाके में लंबे समय से चली आ रही पर्यावरणीय चिंता को भी राहत मिली है। कमल सिंह सोलंकी zee मीडिया धार
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