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हरियाणा कमेटी का अधिकार: एसजीपीसी क्यों नहीं मान रही सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
Kurukshetra, Haryana
HSGMC के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने कहा-एसजीपीसी मिरि पिरि को लेकर नही मान रही सुप्रीम कोर्ट का फैसल,हरियाणा में स्थित एसजीपीसी की जमीन जायदाद, ट्रस्ट आदि पर हरियाणा कमेटी का अधिकार,प्रधान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पंजाबी भाषा को लेकर लिखा पत्र,कहा-देश में पहले नंबर पर होनी चाहिए पंबाजी भाषा
कुरुक्षेत्र:-हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमैंट कमेटी के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि माननीय सर्वाेच्च अदालत ने एचएसजीएमसी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मान्यता दी थी। अपने निर्णय में सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया था कि हरियाणा प्रदेश में एसजीपीसी की जितनी भी चल-अचल संपत्ति, ट्रस्ट व जमीन जायदाद है, उस पर अब हरियाणा कमेटी का अधिकार होगा। बावजूद इसके शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अमृतसर संपत्ति व जमीन जायदाद तथा मीरी पीरी मैडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित अन्य कुछ मसलों पर सहमति नहीं जता रही। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी पेशे से वकील है और उन्हें एकट तथा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का अध्ययन करना चाहिए। एसजीपीसी को उनका साथ देते हुए हरियाणा में स्थित ट्रस्ट, जमीन जायदाद व अन्य संपत्ति हरियाणा कमेटी के नाम कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी प्रधान से तीन बार बातचीत के लिए मीटिंग तय हुई, लेकिन पता नहीं एसजीपीसी प्रधान कयों नहीं बातचीत करते। उन्होंने एक बार फिर से एसजीपीसी प्रधान को आपसी मसलों को सहमति से सुलझाने के लिए बातचीत का न्यौता दिया। प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि देश में पहले नंबर पर पंबाजी भाषा होनी चाहिए। जिसको लेकर उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है।
बाईट:- प्रधान जगदीश सिंह झींडा
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