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Ajmer305001

ठगी पीडि़तों का हक: क्या मिलेगा भुगतान?

DCDilip Chouhan
Jul 09, 2025 11:36:29
Ajmer, Rajasthan
BEAWAR ASSEMBLY DILIP CHOUHAN 9252160080 ब्यावर। ठगी पीडि़त जमाकत्र्ता परिवार के सदस्यों ने पीडि़तों की राशि दिलवाने की मांग को लेकर बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। देश के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर कमल राम मीना को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि ठगी पीडित जमाक्तर्ता परिवार बुधवार को भुगतान चेतावनी दिवस मना रहा है। देश के सम्मस्त ठगी पीडि़त परिवारों को राहत पहुंचाने तथा राशि का भुगतान करने के लिए अनियमित जमा योजनएं पाबंदी अधिनियम बनाकर 2019 में इसे देशभर में लागू किया था। अधिनियम के तहत ठगी पीडि़तों की जमा राशि का तीन गुणा भुगतान 180 दिन की अवधि में करने के लिए सभी कंपनीज, सोसायटी आदि को अधिकृत किया गया था। सरकार ने कानून की पालना के लिए देशभर में अदालते भी बनाई थी। लेकिन विडबंना यह है कि साढ़े सात वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक ठगी पीडि़तों को भुगतान नहीं मिला है। ज्ञापन में इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमें पंजीकृत कर उनके खिलाफ सखत कार्यवाहीं करते हुए उन्हें बर्खाश्त कर देना चाहिए। ज्ञापन में ठगी पीडि़तों का भुगतान नहीं करवाने की सूरत में 31 जुलाई को मथुर उत्तरप्रदेश सहित अन्य स्थानों से सत्याग्रह करने की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में मोहनसिंह, मोहनलाल, भगवानसिंह, बालूसिंह तथा महावीर प्रसाद सहित अन्य शामिल रहे। BITE_बालूसिंह पीडित
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